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India News HP (इंडिया न्यूज़), Himachal News: शिमला में ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए पुलिस विभाग की टीम ने 15 से 30 सितंबर 2024 तक एक विशेष अभियान चलाएगा। बता दें कि इसमें प्रेशर हॉर्न का उपयोग करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इसमें पुलिस गाड़ी का चालान काटने के साथ गाड़ी को हिरासत में भी ले सकती है। 24 अगस्त को प्रदेश सचिवालय में आयोजित राज्य परिवहन विकास और सड़क सुरक्षा परिषद की 4वीं बैठक में इसको लेकर फैसला लिया है। इसमें चिंता जाहिर की गई कि ध्वनि प्रदूषण के कारण शहर सहित प्रदेशभर के लोगों को भारी असुविधा का सामना कर रहे है। इसको देखते हुए इस संदर्भ में कड़ी कार्रवाई का आवश्यकता है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बैठक में बनी सहमति के बाद पर्यटक,यातायात और रेलवे विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को विशेष अभियान चलाने के लिए आदेश जारी किए हैं। शहर में वाहनों की भारी संख्या के साथ ही वाहनों के कारण ध्वनि प्रदूषण में भी काफी बढ़ रहा है। आपको बता दें कि कई बार देखा गया है कि लोग ट्रैफिक जाम लगने पर भी बिना वजह हॉर्न बजाते रहते है। मोटर वाहन अधिनियम 1998 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम के अनुसार बहु स्वर और कर्कश ध्वनि वाले हॉर्न का उपयोग बैन है। प्रेशर हॉर्न के उपयोग करने पर जुर्माने के साथ वाहन को भी हिरासत में लिया जाएगा।
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