संबंधित खबरें
संभल में मुसलमानों के साथ …', हिंसा के बाद बरसे मौलाना मदनी ; योगी सरकार पर लगाया ये बड़ा आरोप
'अखिलेश कर रहे हैं मुस्लिम …,' उपचुनाव नतीजों के बाद दोनों डिप्टी सीएम हुए हमलावर ; सपा पर लगाया ये बड़ा आरोप
जमीन खिसकने से सैफई घराना परेशान, अखिलेश यादव पर हमलावर हुए दोनों डिप्टी CM
Sambhal Masjid Survey Dispute: संभल हिंसा में इंटरनेट के बाद 12वीं तक के स्कूल बंद, कमिश्नर ने कहा- छतों से हुई फायरिंग
Sambhal Masjid Survey Dispute: संभल में बवाल के बाद इंटरनेट सेवाएं बंद, डीएम ने जारी किए निर्देश
Ayodhya Ram Vivah: 40 ब्राह्मण कराएंगे सीताराम का विवाह, पहली बार होगा कल्याण महामहोत्सव, अयोध्या पहुंचा महाकाल का प्रसाद
India News UP(इंडिया न्यूज), Gonda Triple Talaq Case: महिलाओं के लिए तीन तलाक श्राप बना हुआ है। इसकी आग में आज भी हर रोज लाखों महिलाएं जलती है। एक ऐसा ही मामला गोंडा से सामने आया है। जहां पति ने अपनी पत्नी को टेलीफोन पर तीन तलाक दे दिया। अब उस महिला को तलाकशुदा बताया जा रहा है। जो नवाबगंज थाना क्षेत्र में रहती है। इसकी शादी सिराज नाम के युवक से हुई आरोप है कि उसके घर वाले शादी के बाद भी दहेज माँग रहे थे। उसके बाद पति ने तलाक दे दी। अब महिला इस मामले को लेकर पुलिस के पास पहुंची है।
तलाक पीड़िता ने बताया कि गोंडा के थाना वजीरगंज गांव काशीपुर महराजगंज निवासी सिराज पुत्र अकरम अली से 30 नवंबर 2022 को मुस्लिम शरिया कानून के तहत तलाक हुआ था और पिता ने अपनी शर्तों से अधिक दहेज दिया था। परे चला गया। उसके पति और उसके परिवार वाले उससे लगातार दहेज की मांग करते हैं और उसके साथ मारपीट करते हैं। दहेज की मांग और प्रताड़ना के कारण उसे ससुराल से निकाल दिया गया और पीड़िता अपनी मां के घर आ गयी। वहां उसने एक लड़की को जन्म दिया। 3 जुलाई को दोपहर करीब 3:30 बजे उसके पति ने उसे फोन किया, पहले उसे अपमानित किया, फिर तीन तलाक बोलकर कॉल खत्म कर दी।
शिकायत में शिकायतकर्ता महिला ने आरोप लगाया कि महिला के पति के परिवार से लगातार दहेज की मांग की जा रही थी, जिसके कारण उसे अपनी छोटी बेटी के साथ अपनी मां के घर में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। पीड़ित महिला का आरोप है कि सिराज ने उसके मोबाइल नंबर से फोन किया, उसे गालियां दीं और तीन बार ‘तीन तलाक’, ‘तलाक’ और ‘तलाक’ कहा और फिर फोन बंद कर दिया; इसके रिकॉर्ड मुख्य न्यायालय के पास उपलब्ध हैं। अब पीड़ित पत्नी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने पति के खिलाफ भारतीय न्यायिक संहिता, दहेज निषेध अधिनियम, मुस्लिम विवाह अधिकारी संरक्षण अधिनियम और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।
पूरी स्थिति पर टिप्पणी करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी राधेश्याम राय ने बताया कि पीड़ित महिला की शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। पीड़ित महिला का दावा है कि उसे फोन पर तीन तलाक दे दिया गया। 31 अगस्त 2024 को महिला ने नवाबगंज थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई कि उसके रिश्तेदार उससे दहेज की मांग कर रहे हैं।
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.