संबंधित खबरें
'निर्दलीय प्रत्याशी के वोट BJP में …', सलूंबर में हार पर राजकुमार रोत ने लगाया गंभीर आरोप ; कही ये बात
जयपुर के होटल में पंखे से लटकने जा रहा था युवक… फिर दोस्त ने ऐसा क्या किया ? मौत के मुंह से बचाई जान
Rajasthan: पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बोलीं- पीठ में छुरा घोंपने में माहिर होते हैं लोग, पार्टी को दी बधाई
मनी लॉन्ड्रिंग में बुजुर्ग को किया डिजिटल अरेस्ट, एक कॉल और ठग लिए करीब 7 लाख 90 हजार रुपए
राजस्थान के इस जिले में ठगी का नया तरीका! साइबर फ्रॉड से जुड़ी यह खबर उड़ा देगी आपकी नीं
राजस्थान में सताने लगा घना कोहरा! 8 शहर 10 डिग्री के नीचे; मौसम विभाग ने वेदर को लेकर किया अलर्ट
India News Rajasthan (इंडिया न्यूज़),Jaipur News: राजस्थान के हाई कोर्ट की खंडपीठ ने गुरुवार यानी की आज दोपहर उदयपुर के लोकप्रिय कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में गिरफ्तार हुए आरोपी मोहम्मद जावेद को जमानत दे दी है। आपको बता दें कि मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने 2 लाख रुपये के जमानत मुचलके और 1 लाख रुपये की राशि पर मंजूरी दे दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि याचिकाकर्ता की ओर से वकील सैयद सआदत अली, नदीम, आतिफ अमान, आफरीन रिजवी ने की पैरवी की।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 28 जून 2022 को मोहम्मद रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद ने गला घोटकर कन्हैयालाल की जान ले ली थी। NIA ने जावेद को कन्हैयालाल की हत्या के 20 दिन बाद हिरासत में लिया। उस पर आरोप था कि वह घटना से 1 दिन पहले मुख्य आरोपी रियात अत्तारी से मुलाकात हुई थी। बता दें कि घर पर तलाशी में बिना धार वाली तलवार मिली। ऐसे में उस पर आर्म्स एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया।
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.