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India News (इंडिया न्यूज),West Bengal: पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है. अब चार्जशीट में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं. सीबीआई ने संजय रॉय के खिलाफ कोर्ट में कौन से 11 सबूत पेश किए हैं? न्यूज18 इंडिया के पास सीबीआई की पूरी चार्जशीट है. सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि ट्रेनी डॉक्टर की मौत गला घोंटने और दम घुटने से हुई है. इस मामले में यह भी पता चला है कि संजय रॉय नपुंसक है या नहीं. क्या है सीबीआई की चार्जशीट में…
सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक, पीड़िता के साथ रेप किया गया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया गया. सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक, आरोपी 9 अगस्त को सुबह 4:03 बजे सेमिनार हॉल में दाखिल हुआ और 4:32 बजे बाहर निकला. आरोपी ने वारदात को महज 29 मिनट में अंजाम दिया. सेमिनार हॉल में जाते वक्त आरोपी ने ब्लूटूथ पहना हुआ था लेकिन बाहर आते वक्त उसने ब्लूटूथ नहीं पहना हुआ था. पुलिस को घटनास्थल पर उसका ब्लूटूथ मिला था जो पकड़े जाने के बाद उसके मोबाइल से सिंक हो गया था। चार्जशीट में संजय रॉय के खिलाफ बड़ा सबूत है। इतना ही नहीं, वारदात के वक्त आरोपी संजय रॉय के मोबाइल की लोकेशन भी अस्पताल की है।
सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक, घटनास्थल पर आरोपी संजय के बाल मिले थे। पीड़िता के शरीर पर आरोपी की लार मिली थी और पीड़िता के शरीर और कपड़ों पर जो वीर्य मिला था, वह आरोपी संजय का था। पीड़िता का चश्मा टूटा हुआ था और उसे घसीटा गया था, जिससे उसके अंडरगारमेंट्स फट गए थे। मारपीट के दौरान पीड़िता की कुर्ती फट गई थी। सीबीआई ने इस मामले में दिल्ली के आरएमएल, एम्स, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, लेडी हार्डिंग, सफदरजंग और वीएमएमसी के डॉक्टरों के पैनल से कानूनी राय ली है।
संजय रॉय की जींस और जूतों पर पीड़िता का खून मिला था। लार/शुक्राणु/छोटे बाल/डीएनए विश्लेषण से पता चला कि संजय रॉय ही आरोपी है। इस बोर्ड के अनुसार, पीड़िता का पोस्टमार्टम उसकी मौत के 12 से 18 घंटे बाद किया गया था। आरोपी के शरीर पर मिले 5 चोट के निशान 24 से 48 घंटे पहले के हैं और ये चोट के निशान कुंद बल से लगाए गए थे, जो खुद को बचाने की कोशिश के दौरान लगाए गए थे।
कई जगहों पर दावा किया गया कि संजय रॉय नपुंसक है। इस पर सीबीआई ने चार्जशीट में मेडिकल जांच को भी खारिज कर दिया कि वह यौन रूप से नपुंसक नहीं है। सबूतों से साफ है कि आरोपी संजय ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या की। ताला थाने के एसएचओ अभिजीत मंडल और आरजी कर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल ने मामले को दबाने और सबूत मिटाने की कोशिश की। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की साजिश का पता लगाने के लिए गहन जांच और कार्रवाई की जा रही है।
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