संबंधित खबरें
UP Weather Update: ठंडी हवा और कोहरे का प्रकोप, तापमान में जल्द बढ़ेगी गिरावट
'सांसद होकर दंगे के लिए….' संभल हिंसा पर भड़के नरसिंहानंद सरस्वती, सांसद जियाउर्रहमान को दी गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी!
संभल में मुसलमानों के साथ …', हिंसा के बाद बरसे मौलाना मदनी ; योगी सरकार पर लगाया ये बड़ा आरोप
'अखिलेश कर रहे हैं मुस्लिम …,' उपचुनाव नतीजों के बाद दोनों डिप्टी सीएम हुए हमलावर ; सपा पर लगाया ये बड़ा आरोप
जमीन खिसकने से सैफई घराना परेशान, अखिलेश यादव पर हमलावर हुए दोनों डिप्टी CM
Sambhal Masjid Survey Dispute: संभल हिंसा में इंटरनेट के बाद 12वीं तक के स्कूल बंद, कमिश्नर ने कहा- छतों से हुई फायरिंग
India News UP(इंडिया न्यूज),UP Government Employee: यूपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी मिली है। यहा प्रदेश की योगी सरकार ने दीपावली से पहले सरकारी कर्मचारियों की मौज कर दी है। जिसके लिए सरकार की तरफ से शासनादेश भी जारी हो चुका है। जिसमें बताया गया है कि राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा यू०जी०सी० वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को महंगाई 1 जुलाई 2024 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान दिया जाएगा। साथ ही यूपी सरकार के कर्मचारियों को अब 1 जुलाई 2024 से 53 फिसदी की दर से महंगाई भत्ता दिया जाएगा।
योगी सरकार द्वारा जारी एक नए शासनादेश में महंगाई भत्ते (डीए) के भुगतान की प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है। शासनादेश के अनुसार, 1 अक्टूबर 2024 से देय धनराशि का भुगतान 30 अक्टूबर 2024 को नियमित वेतन के साथ नकद किया जाएगा। 1 जुलाई 2024 से 30 सितंबर 2024 तक की देय अवशेष धनराशि को अधिकारी/कर्मचारी के भविष्य निधि (पीएफ) खाते में जमा किया जाएगा। अवशेष राशि पर आयकर और सरचार्ज की कटौती भी की जाएगी, जैसा कि वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 के पूर्व के आदेश में निर्धारित है।
Muzaffarpur News: बागमती नदी में पलटी लोगों से भरी नाव! कई लापता, राहत-बचाव कार्य शुरू
भविष्य निधि खाते में जमा की गई अवशेष धनराशि 1 अक्टूबर 2025 तक खाते में बनी रहेगी, और इसे भविष्य निधि नियमों के तहत अंतिम प्रत्याहरण (फाइनल विदड्रॉल) की स्थिति को छोड़कर पहले नहीं निकाला जा सकेगा। जो अधिकारी/कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य नहीं हैं, उनकी अवशेष धनराशि पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एनएससी) में जमा की जाएगी। अगर किसी अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं होता, तो वह राशि नकद दी जाएगी।
राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) से जुड़े कर्मचारियों के मामले में, 1 जुलाई 2024 से 30 सितंबर 2024 तक की अवशेष राशि का 10 प्रतिशत टियर-1 पेंशन खाते में जमा किया जाएगा, जबकि राज्य सरकार/नियोक्ता 14 प्रतिशत अंशदान करेंगे। शेष 90 प्रतिशत धनराशि पीपीएफ में या एनएससी के रूप में जमा की जाएगी।
जो अधिकारी/कर्मचारी इस आदेश के जारी होने से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं, या अगले 6 महीनों में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उन्हें महंगाई भत्ते की सम्पूर्ण बकाया राशि नकद दी जाएगी। इस नए आदेश ने महंगाई भत्ते की अदायगी की प्रक्रिया को स्पष्ट कर दिया है, जिससे कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
Chhath 2024: महापर्व छठ के लिए घाटों पर प्रशासन का निरीक्षण शुरू! जानें डिटेल में
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.