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India News (इंडिया न्यूज), Property Lease Rules: आजकल गांवों के मुकाबले शहरों में रहने का चलन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अगर आप शहरों में घर खरीदना चाहते हैं तो ये खबर आपके काम की है। अधिकतर लोगों को ये नहीं पता होगा कि शहरों में फ्लैट 99 साल की लीज पर मिलती है। फिर इसके बाद आपके फ्लैट का क्या होता है। अगर आप भी इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं।
जब आप घर या जमीन खरीदते हैं, तो इसके लिए आपको जानना जरुरी है कि प्रॉपर्टी दो तरह की होती है। एक लीजहोल्ड और दूसरी फ्रीहोल्ड होती है। फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी वो होती है, जहां खरीदार के पास उस जमीन और घर का पूरा मालिकाना हक होता है। इसमें आप अपने घर को अपनी मर्जी से बना सकते हैं और जब चाहें बेच सकते हैं। इसमें किसी दूसरे व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं होता है।
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वहीं दूसरी तरफ अगर हम लीजहोल्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी एक तय समय अवधि के लिए खरीदी जाती है। अमूमन बड़े शहरों में प्रॉपर्टी 99 साल की लीज पर बेची जाती है। इसका मतलब है कि आपको उस घर का मालिकाना हक 99 साल के लिए मिल जाता है, लेकिन यह स्थाई नहीं होता। जब लीज की अवधि खत्म हो जाती है, तो प्रॉपर्टी मूल मालिक के पास वापस आ जाती है। कभी-कभी कुछ जगहों पर 10 से 50 साल की लीज का भी प्रावधान होता है।
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99 साल की लीज खत्म होने के बाद आपको दो विकल्प मिलते हैं। पहला तो ये कि आप लीज का नवीनीकरण कर सकते हैं। 99 साल की लीज खत्म होने के बाद आप उस प्रॉपर्टी का लीज नवीनीकृत कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ फीस देनी होगी और नई शर्तों के साथ लीज को बढ़ाया जा सकता है। इसमें दूसरा विकल्प ये है कि, प्रॉपर्टी को मूल मालिक को वापस कर सकते हैं। अगर आप लीज का नवीनीकरण नहीं कराना चाहते हैं, तो प्रॉपर्टी का मालिकाना हक मूल मालिक के पास चला जाएगा। यह नियम खासकर तब लागू होता है, जब आप लीज पर खरीदी गई प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हों।
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