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India News (इंडिया न्यूज) MP Crime: मध्य प्रदेश के इंदौर की जिला अदालत ने 6 साल के बच्चे की गला घोंटकर हत्या करने के जुर्म में उसके पिता और सौतेली मां को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
क्या है पूरा मामला
अभियोजन अधिकारी ने बुधवार को बताया कि व्यक्ति और उसकी पत्नी पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जितेंद्र सिंह कुशवाह ने 30 वर्षीय शशिपाल मुंडे और उसकी 30 वर्षीय पत्नी ममता उर्फ पायल को आईपीसी की धारा 302 और धारा 109 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। योजना अधिकारी ने बताया कि 14 मई 2023 की रात को मुंडे ने अपनी तीसरी पत्नी पायल के उकसाने पर तेजाजी नगर इलाके में अपने 6 साल के बेटे प्रतीक की गला घोंटकर हत्या कर दी थी. इतना ही नहीं मुंडे ने घटना का वीडियो भी बनाया और पायल को भेज दिया।
उन्होंने बताया कि पहली पत्नी मुंडे की 10 साल पहले मौत हो गई थी। इसके बाद उसने दूसरी महिला से शादी कर ली, लेकिन मुंडे ने दूसरी पत्नी को भी छोड़ दिया। मुंडे ने तीसरी शादी पायल से की, लेकिन पहली पत्नी से पैदा हुआ प्रतीक उसे हमेशा परेशान करता था। अभियोजन अधिकारी ने बताया कि पायल ने अपने मायके में एक बेटे को जन्म दिया था, लेकिन वह अपने ससुराल वापस नहीं लौट रही थी।
वहीं आगे बताया कि पायल ने अपने पति से कहा था कि वह उसके पास तभी वापस आएगी, जब वह प्रतीक को घर से निकाल देगा या उसे मार देगा। अधिकारी ने बताया कि पुलिस को मुंडे के मोबाइल में 4 मिनट 47 सेकेंड का एक वीडियो भी मिला है, जिसमें वह अपने बेटे प्रतीक की गला घोंटकर हत्या करते नजर आ रहा है। बता दें कि 22 अक्टूबर को जब मुंडे और पायल को सजा सुनाई गई थी, तब उनका बेटा अपनी मां के साथ जेल में था। मुंडे और पायल के बच्चे को लेकर कोर्ट ने कही ये बात अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि जिला प्रशासन मुंडे और पायल के बच्चे के रहने और शिक्षा की उचित व्यवस्था करे ताकि दोनों अपराधियों को ‘भ्रष्ट मानसिकता की छाया’ से दूर रखा जा सके और उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाकर समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके।
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