India News RJ (इंडिया न्यूज़), Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस बात पर फैसला सुनाया कि क्या राज्य और उसकी संस्थाएं प्रक्रिया शुरू होने के बाद नौकरियों के लिए चयन प्रक्रिया के नियमों में बदलाव कर सकती हैं। कोर्ट ने कहा कि सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती नियमों को बीच में नहीं बदला जा सकता, जब तक कि प्रक्रिया में ऐसा न कहा गया हो।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकारी नौकरियों के लिए चयन नियम भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही निर्धारित होने चाहिए और इससे उम्मीदवारों को परेशानी नहीं होनी चाहिए।
क्या है मामला?
मामला राजस्थान उच्च न्यायालय से जुड़ा है, जहां 2013 में अनुवादक पदों की भर्ती के दौरान कुछ नियमों में बदलाव किया गया था। जिन अभ्यर्थियों ने लिखित और मौखिक परीक्षा दे दी थी, उन्हें बीच प्रक्रिया में बताया गया कि केवल वही अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। जिसके बाद अभ्यर्थी परेशान थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सभी अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली है।
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