संबंधित खबरें
Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में शीतलहर का कहर, निचले पहाड़ी इलाकों में भी सर्दी की मार
आप भी यहां घूमने जा रहें हैं तो हो जाएं सावधान… भाई के साथ घूमने गए युवक की मौत, परिवार में पसरा मातम
हिमाचल में इन जिलों मे शीतलहर का जारी हुआ अलर्ट, जानें मौसम का हाल
हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलो में अर्ली बेस्ड शिक्षक भर्ती करवाये जाने के विरोध में प्रदर्शन
Himachal Pradesh Weather Update: हिमाचल के लोगों की छूटेगी कंपकंपी, कल से शुरू होगी कोल्ड वेव, 20 दिसंबर से गिरेगा तापमान
जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर किया हमला, बोले- पिछले 2 साल में..
India News HP(इंडिया न्यूज), Himachal High Court : हिमाचल प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सुखू सरकार के सभी छह मुख्य संसदीय सचिवों (सीपीएस) को हटाने के आदेश दिए हैं। सीपीएस की सभी सरकारी सुविधाएं तुरंत वापस लेने के भी आदेश जारी किए गए हैं। जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस बिपिन चंद्र नेगी की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सीपीएस को पद से हटाया जाए लेकिन वे विधायक बने रहेंगे।
जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कांग्रेस के 6 विधायकों को मुख्य संसदीय सचिव (सीपीएस) नियुक्त किया था। कल्पना के अलावा राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा और पीपुल फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस संगठन के 11 विधायकों ने भी सीपीएस की नियुक्ति को असंवैधानिक बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उनकी याचिका पर हाईकोर्ट ने जनवरी में अंतरिम आदेश दिया था कि सीपीएस मंत्रियों जैसी शक्तियों का इस्तेमाल न करें।
इस मामले में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है और अन्य राज्यों के सुप्रीम कोर्ट में चल रहे सीपीएस मामलों के साथ इसे भी जोड़ने का अनुरोध किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के अनुरोध को खारिज करते हुए मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में ही करने का आदेश दिया है।
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.