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India News (इंडिया न्यूज), Adani Group: ग्रुप कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एजीईएल) द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों में दाखिल नवीनतम फाइलिंग के अनुसार गौतम अडानी, भतीजे सागर अडानी और वरिष्ठ कार्यकारी विनीत जैन यूएस डीओजे के अनुसार किसी भी रिश्वतखोरी के आरोप से मुक्त हैं। अपनी फाइलिंग में एजीईएल ने अडानी अधिकारियों के खिलाफ रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के आरोपों पर विभिन्न मीडिया हाउसों द्वारा की गई समाचार रिपोर्टिंग को ‘गलत’ बताया है। “मीडिया लेख जो बताते हैं कि हमारे कुछ निदेशकों गौतम अडानी, सागर अडानी और विनीत जैन पर अभियोग में यूएस विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम (एफसीपीए) के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। ऐसे बयान गलत हैं।”
अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा दायर बयान में कहा गया है। “गौतम अडानी,सागर अडानी और विनीत जैन पर यूएस डीओजे के अभियोग या यूएस एसईसी की सिविल शिकायत में निर्धारित मामलों में एफसीपीए के किसी भी उल्लंघन का आरोप नहीं लगाया गया है। कानूनी अभियोग में आरोप प्रतिवादी के खिलाफ व्यक्तिगत आरोपों को संदर्भित करता है। न्याय विभाग के अभियोग में जिसमें 5 आरोप हैं। इसमें गौतम अडानी, सागर अडानी या विनीत जैन का कोई उल्लेख नहीं है और न ही पहले आरोप में उन्हें बाहर रखा गया है।
अभियोग की पहली धारा, जो भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोपों को संदर्भित करती है, इसमें केवल रंजीत गुप्ता, सिरिल कैबनेस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और एज़्योर पावर और सीडीपी के रूपेश अग्रवाल शामिल हैं। न्याय विभाग ने इसके तहत अडानी के किसी अधिकारी का नाम नहीं लिया है। हालांकि, विभिन्न मीडिया-विदेशी और भारतीय-द्वारा DoJ अभियोग की गलत समझ के कारण अडानी के निदेशकों पर अमेरिकी DoJ और SEC द्वारा सभी पांच मामलों में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का आरोप लगाए जाने की गलत और लापरवाह रिपोर्टिंग हुई है। अडानी के अधिकारियों पर केवल धारा 2: “कथित प्रतिभूति धोखाधड़ी की साजिश”, धारा 3: “कथित वायर धोखाधड़ी की साजिश”, और धारा “कथित प्रतिभूति धोखाधड़ी” के लिए आरोप लगाए गए हैं।
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