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India News (इंडिया न्यूज),Delhi Pollution News: दिल्ली-NCR में लागू ग्रैप-4 की पाबंदियां अब हटा दी गई हैं। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में सुनवाई हुई, जिसमें एएसजी (अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल) ने एक ब्रीफ नोट पेश किया। इस नोट में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) का विस्तृत ब्यौरा शामिल था। नोट के अनुसार, क्षेत्र में प्रदूषण के स्तर में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है और यह धीरे-धीरे और बेहतर हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के तहत मौजूदा स्थिति का जायजा लिया। कोर्ट ने साफ किया कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को ग्रैप लागू करने का अधिकार है, लेकिन यह ध्यान रखा जाए कि ग्रैप-2 के स्तर से नीचे न जाया जाए।
दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण का स्तर धीरे-धीरे कम हो रहा है, जिससे क्षेत्र के निवासियों को राहत मिलने की संभावना है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) द्वारा प्रस्तुत ब्रीफ नोट में बताया गया कि प्रदूषण के हालात में सुधार हो रहा है और यह लगातार बेहतर हो रहा है। इस संदर्भ में, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रैप) को लागू करने या उसमें बदलाव करने का जिम्मा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) पर छोड़ दिया गया है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि ग्रैप-2 के स्तर से नीचे जाने का फैसला फिलहाल नहीं किया जाना चाहिए।
कुछ समय पहले तक दिल्ली-NCR प्रदूषण की चपेट में था। आसमान में धुंध छाई रहती थी और सुबह के समय धुंध के कारण दृश्यता बेहद कम हो जाती थी। इस स्थिति से लोगों को न केवल दैनिक गतिविधियों में परेशानी हो रही थी, बल्कि स्वास्थ्य समस्याएं भी बढ़ गई थीं। खांसी, जुकाम, बुखार और आंखों में जलन जैसी समस्याओं के कारण डॉक्टरों के पास मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ था।
वर्तमान में वायु गुणवत्ता में सुधार के संकेत मिलने के बाद दिल्ली-NCR के निवासियों को राहत की उम्मीद है। यदि प्रदूषण स्तर में यह गिरावट जारी रहती है, तो आने वाले दिनों में स्थिति और बेहतर हो सकती है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि सतर्कता और आवश्यक कदमों को जारी रखना बेहद जरूरी है।
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