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India News(इंडिया न्यूज़)MP News: मध्यप्रदेश के खरगोन जिले में कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के निर्देश पर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की टीम ने अवैध रूप से बिना अनुमति डीजल बेचते हुए एक टैंकर समेत 1,000 लीटर डीजल जब्त किया है।
क्या है पूरा मामला
जब्त किए गए टैंकर और डीजल की कुल कीमत 10,93,300 रुपये बताई गई है। इस मामले में मेसर्स पलाश पेट्रोलियम रिलायंस पंप, खरगोन के प्रोपराइटर के खिलाफ अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी भारत सिंह जमरे ने जानकारी दी कि 4 दिसंबर 2024 को पुलिस थाना बरूड़ को सूचना मिली थी कि वाहन टैंकर नंबर एमपी-10-जेडजी-7107 का चालक राहुल राठौर, पिता सुरेश, ग्राम मोगरगांव तहसील भगवानपुरा, बरूड़ इलाके में लोगों को डीजल बेच रहा है। पुलिस ने टैंकर को बरूड़ में रोककर थाना परिसर में खड़ा कराया।
खाद्य विभाग और पुलिस की संयुक्त जांच में डीजल के परिवहन और विक्रय से संबंधित कोई भी वैध अनुमति नहीं पाई गई। इसके अलावा, विस्फोटक विभाग या तेल कंपनी से भी आवश्यक अनुमति नहीं मिली थी। इस पर कार्रवाई करते हुए 1,000 लीटर डीजल समेत टैंकर को जब्त कर लिया गया। जब्त सामग्री को सीलबंद करके सुरक्षा कारणों से थाना बरूड़ की अभिरक्षा में रखा गया है।
इन अनियमितताओं के चलते मेसर्स पलाश पेट्रोलियम रिलायंस पंप की प्रोपराइटर शारदा (पति राजेंद्र महाजन), निवासी श्रीनाथ कॉलोनी, खरगोन, उनके पुत्र पलाश महाजन और टैंकर चालक राहुल राठौर के खिलाफ मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय तथा वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 और अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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