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India News (इंडिया न्यूज),Manish Sisodia Bail: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत शर्तों में संशोधन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 11 दिसंबर को सुनवाई करेगा। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने यह याचिका दाखिल की थी, जिसमें सिसोदिया को हर हफ्ते थाने में हाजिरी देने की शर्त में राहत मांगी गई है। जस्टिस बीआर गवई ने इस पर सुनवाई के लिए मंजूरी देते हुए अगली तारीख तय की।
मनीष सिसोदिया को अगस्त में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। शराब नीति घोटाले के आरोपों में गिरफ्तार सिसोदिया ने 17 महीने तिहाड़ जेल में बिताए। कोर्ट ने उन्हें 10 लाख के मुचलके पर रिहा किया और दो मुख्य शर्तें लगाई थीं—पहली, पासपोर्ट जमा करना, और दूसरी, हर सोमवार और गुरुवार थाने में हाजिरी देना। कोर्ट ने कहा था कि सिसोदिया समाज के सम्मानित व्यक्ति हैं और उनके फरार होने या सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना नहीं है। हालांकि, गवाहों को प्रभावित करने या डराने की स्थिति में सख्त कार्रवाई की बात कही गई थी।
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सिसोदिया पर दिल्ली की शराब नीति लागू करते समय मनमाने और एकतरफा फैसले लेने के आरोप हैं। ईडी ने 9 अक्टूबर को उन्हें गिरफ्तार किया था। उन पर शराब घोटाले के अन्य आरोपियों अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा और अर्जुन पांडे के साथ करीबी संबंध होने का आरोप भी है। सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया गया था। अब उनकी जमानत शर्तों में संशोधन की याचिका पर कोर्ट के फैसले का इंतजार है। यह मामला राजनीतिक और कानूनी दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बना हुआ है।
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