India News (इंडिया न्यूज),Delhi High Court News: दिल्ली हाई कोर्ट ने मानवाधिकार कार्यकर्ता और ACPR के राष्ट्रीय सचिव नदीम खान को एक बड़ी राहत देते हुए गिरफ्तारी से संरक्षण दे दिया है। आपको बता दें कि नदीम खान पर दुश्मनी को बढ़ावा देने और आपराधिक साजिश के आरोप लगाते हुए दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने दिल्ली पुलिस को ये भी निर्देश दिया है कि अगर उन्हें नदीम खान की गिरफ्तारी की जरूरत होगी तो दिल्ली पुलिस, खान को 7 दिन पहले लिखित में जानकारी देगी। इसके अलावा, जस्टिस सिंह ने ये भी निर्देश दिया है कि अदालत की अनुमति के बिना नदीम खान दिल्ली NCR क्षेत्र से बाहर नहीं जाएं।
गैर-जमानती वारंट को भी रद्द कर दिया
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुनवाई के दौरान खान की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने बताय कि नदीम खान जांच में शामिल हो गए हैं और आगे भी शामिल होते रहेंगे। इसके अलावा, हाई कोर्ट ने नदीम खान के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट को भी रद्द कर दिया है।
दरवाजा भी खटखटाया था
आपको बता दें कि नदीम खान ने दिल्ली पुलिस की ओर से उनके खिलाफ दर्ज की गई FIR, जिसमें दुश्मनी को बढ़ावा देने और आपराधिक षड्यंत्र के अपराधों का हवाला दिया था, उनके उपर लगी गैर-जमानती वारंट को रद्द करने और जांच को रोकने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था।
स्टॉल लगाया
दिल्ली पुलिस की तरफ से दर्ज की गई FIR के अनुसार , ‘मोदी सरकार में हिंदुस्तान का रिकॉर्ड’ के कैप्शन वाला वीडियो 21 नवंबर को ‘अकरम ऑफिशियल 50’ चैनल द्वारा यूट्यूब पर अपलोड किया गया था। वीडियो में 1 प्रदर्शनी में APCR की ओर स्टॉल लगाया है और नदीम खान, 1 बैनर की ओर इशारा कर रहा है।
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