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Delhi News: सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और आतिशी को मानहानि केस में दी राहत

PUBLISHED BY: Anjali Singh • LAST UPDATED : December 20, 2024, 11:37 am IST
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Delhi News: सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और आतिशी को मानहानि केस में दी राहत

Supreme Court gives relief to Arvind Kejriwal and Atishi in defamation case

India News (इंडिया न्यूज), Delhi News: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ चल रहे मानहानि केस की निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी। जानकारी के मुताबिक, यह मामला बीजेपी नेता राजीव बब्बर द्वारा दायर किया गया था।

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जानें पूरा मामला

बता दें, यह केस अरविंद केजरीवाल और आतिशी के उस बयान से जुड़ा है जिसमें उन्होंने बीजेपी पर वोटर लिस्ट से हजारों मतदाताओं के नाम हटाने का आरोप लगाया था। इसके अलावा, इस मामले में निचली अदालत ने समन जारी किया था, जिसे चुनौती देते हुए दोनों नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस खबर ने सियासी माहौल का पारा काफी बढ़ा दिया है। दूसरी तरफ, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस मामले में उन्हें अंतरिम राहत दी थी और निचली अदालत की सुनवाई स्थगित कर दी थी।

केजरीवाल का आरोप

बता दें कि, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि बीजेपी ने चुनाव आयोग से दिल्ली के कई क्षेत्रों में वोटर लिस्ट से हजारों नाम हटाने की सिफारिश की थी। ऐसे में, उन्होंने कहा कि शाहदरा इलाके में 11,018 नाम हटाने की मांग की गई थी। इस मुद्दे पर फिर केजरीवाल का कहना था कि जिन नामों को हटाने की बात कही गई, उनमें से 75% मतदाता अब भी अपने स्थान पर रहते हैं। उन्होंने इसे बीजेपी की एक सोची-समझी रणनीति बताया। इसके बाअद, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत की सुनवाई पर रोक लगाते हुए सभी पक्षों को समय दिया है।

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