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हाईकोर्ट से मोहम्मद जुबैर को मिली बड़ी राहत, इस मामले में नहीं होगी गिरफ्तारी

PUBLISHED BY: Poonam Rajput • LAST UPDATED : December 21, 2024, 12:12 pm IST
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हाईकोर्ट से मोहम्मद जुबैर को मिली बड़ी राहत, इस मामले में नहीं होगी गिरफ्तारी

Mohammed Zubair

India News (इंडिया न्यूज़),Mohammed Zubair: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पिछले महीने गाजियाबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज एक प्राथमिकी के संबंध में ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर 6 जनवरी, 2025 तक रोक लगा दी। जुबैर के खिलाफ विवादास्पद महंत यति नरसिंहानंद की सहयोगी उदिता त्यागी की शिकायत पर धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और कई अन्य आरोपों के लिए मामला दर्ज किया गया है। जुबैर की गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने पारित किया। यति नरसिंहानंद सरस्वती ट्रस्ट की महासचिव उदिता त्यागी द्वारा दायर शिकायत में दावा किया गया था कि जुबैर ने यति नरसिंहानंद के खिलाफ मुस्लिम समुदाय में हिंसा भड़काने के इरादे से 3 अक्टूबर, 2024 को नरसिंहानंद के एक पुराने कार्यक्रम की वीडियो क्लिप पोस्ट की थी। कोर्ट ने कहा, हमारी राय में एफआईआर को पढ़कर कोई भी यह मान सकता है कि भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) की धारा 196 के तहत काफी हद तक अपराध बन रहा है।

कोर्ट ने तीन सप्ताह का समय दिया

कोर्ट ने कहा, “संबंधित पक्षों के बीच हलफनामों का आदान-प्रदान अभी होना बाकी है। अलगाववादी गतिविधि के बारे में अतिरिक्त महाधिवक्ता की दलील भी लंबित है, इसलिए हमें लगता है कि राज्य सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय देना उचित होगा।” कोर्ट ने याचिकाकर्ता के आपराधिक इतिहास और रिट याचिका (अपराध संख्या 279) 2022 (मोहम्मद जुबैर बनाम दिल्ली राज्य) में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भी गौर किया, जिसमें याचिकाकर्ता को कई आपराधिक मामलों में जमानत दी गई थी। पीठ ने कहा, “हमारा मानना ​​है कि याचिकाकर्ता को अगली तारीख तक गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए।” कोर्ट ने कहा, “वह (जुबैर) जांच में सहयोग करेगा और चूंकि उसके वकील ने हलफनामा दिया है कि वह देश से बाहर नहीं जाएगा, इसलिए उसे गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नर के पास अपना पासपोर्ट जमा करना चाहिए।”

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उल्लेखनीय है कि गाजियाबाद में दर्ज एफआईआर में यह भी आरोप लगाया गया है कि जुबैर ने ‘एक्स’ पर नरसिंहानंद की संपादित क्लिप पोस्ट की, जिसमें पैगंबर मोहम्मद के बारे में नरसिंहानंद की कथित भड़काऊ टिप्पणी शामिल थी। इस पोस्ट का कथित उद्देश्य नरसिंहानंद के खिलाफ हिंसक भावनाएं भड़काना था। इस पोस्ट में जुबैर ने नरसिंहानंद के कथित भाषण को ‘अपमानजनक’ बताया था।

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इन धाराओं के तहत दर्ज हुआ मामला

मोहम्मद जुबैर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 196 (धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी भड़काना), 299 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य करना), 356 (3) (मानहानि) और 351 (2) (आपराधिक धमकी के लिए सजा) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि, जांच के दौरान पुलिस ने एफआईआर में बीएनएस की धारा 152 (देश में हिंसा भड़काने वाले संदेश फैलाना) और आईटी एक्ट की धारा 66 को भी जोड़ दिया।

अपनी याचिका में जुबैर ने कोर्ट से एफआईआर रद्द करने और उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने का अनुरोध किया है। जुबैर के वकील ने तर्क दिया कि उनके पोस्ट नरसिंहानंद के खिलाफ हिंसा भड़काने वाले नहीं थे, बल्कि उन्होंने केवल नरसिंहानंद की हरकतों के बारे में पुलिस को सचेत किया और कानून के अनुसार कार्रवाई की मांग की। इसके अलावा, जुबैर ने मानहानि की धारा को इस आधार पर चुनौती दी है कि नरसिंहानंद का अपना वीडियो, जो पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में है, साझा करना और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करना मानहानि का मामला नहीं हो सकता।

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