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India News (इंडिया न्यूज),Saurabh Sharma Case: भोपाल जिला न्यायालय ने आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी से पूछताछ जरूरी है। न्यायाधीश राम प्रसाद मिश्र ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि आरोपी की अनुपलब्धता और अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उसे अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती।
लोकायुक्त पुलिस द्वारा आय से अधिक संपत्ति के मामले में दर्ज प्रकरण में सौरभ शर्मा पर अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। छापेमारी में एक कार से 54 किलो सोना और 10 करोड़ रुपये नकद बरामद हुए, लेकिन सौरभ के वकील आरके पाराशर ने कोर्ट में दलील दी कि यह कार सौरभ की नहीं है और उसका इन संपत्तियों से कोई संबंध नहीं है।
आरोपी सौरभ शर्मा फिलहाल अपनी पत्नी के साथ दुबई में है। उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया जा चुका है। ईडी और आयकर विभाग ने भी इस मामले में जांच शुरू कर दी है। सौरभ का सहयोग करने वाले परिवहन अधिकारियों और अन्य लोगों से पूछताछ की जा रही है। शाहपुरा में 20 हजार वर्गफीट जमीन पर बन रहे स्कूल में अघोषित आय के इस्तेमाल का भी संदेह है।
न्यायालय ने माना कि इस मामले में आरोपित और उससे जुड़े अन्य लोगों की पूरी जांच आवश्यक है। बरामद दस्तावेजों और डायरी में कई नाम सामने आए हैं, जिनसे पूछताछ की जाएगी। अधिकारियों ने नियमों के विरुद्ध स्कूल निर्माण की अनुमति दी थी, जो जांच का विषय बनी हुई है।
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