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राष्ट्रपति बनने से पहले कहीं जेल न पहुंच जाएं ट्रंप? जानें ऐसा कौन-सा पाप है जिसे कोर्ट नहीं करेगा माफ

BY: Shubham Srivastava • LAST UPDATED : January 4, 2025, 2:37 pm IST
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राष्ट्रपति बनने से पहले कहीं जेल न पहुंच जाएं ट्रंप? जानें ऐसा कौन-सा पाप है जिसे कोर्ट नहीं करेगा माफ

Donald Trump Hush Money Case

India News (इंडिया न्यूज), Donald Trump Hush Money Case : डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक नई परेशानी उनके सामने आकर खड़ी हो गई है। असल में ट्रंप के खिलाफ हश मनी केस में जज ने सजा सुनाने के लिए 10 जनवरी की तारीख तय की है। वैसे तो न्यूयॉर्क की अदालत के जज जुआन मर्चेन ने संकेत दिया है कि उन्हें जेल नहीं भेजा जाएगा। ट्रंप के खिलाफ पैसे देने के लिए चुप रहने के मामले में दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया है।

अगर ऐसा ही रहता है तो ट्रंप अमेरिका के ऐसे पहले राष्ट्रपति होंगे जो दोष सिद्ध अपराधी होंगे। इस मामले में सुनवाई 10 जनवरी को होनी है। यह सुनवाई ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेने से 10 दिन पहले होगी। जज मर्चेन ने कहा है कि ट्रंप अपने कर्तव्यों के चलते अदालती कार्यवाही से दूर नहीं भाग सकते हैं।

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कई बार बदल चुकी है सजा की तारीख

दोष सिद्ध मामले में सजा की तारीख पहले 11 जुलाई 2023 तय की गई थी। लेकिन उनके वकीलों के अनुरोध पर कार्यवाही दो बार स्थगित की गई। फिर राष्ट्रपति चुनाव के बाद नवंबर महीने के अंत में तारीख तय की गई। फिर ट्रंप चुनाव जीत गए और मर्चेन ने कार्यवाही को रोक दिया ताकि वे इस बात पर विचार कर सकें कि क्या करना है।

हो सकती है 4 साल की जेल?

इस मामले को लेकर सजा की बात भी सामने आ रही है। लेकिन जज की घोषणा तक इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। सुनवाई के दौरान अभियोजकों और ट्रंप दोनों को अपनी बात कहने का मौका दिया जाएगा। आरोपों की बात करें तो इसमें चार साल तक की जेल की सजा हो सकती है। लेकिन शुक्रवार को जज ने वह है जिसे बिना शर्त डिस्चार्ज कहा जाता है। यह जेल, जुर्माना या प्रोबेशन के बिना मामले को समाप्त कर देता है। लेकिन बिना शर्त डिस्चार्ज से अभियुक्त की दोषसिद्धि किताबों में दर्ज हो जाती है।

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