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India News (इंडिया न्यूज),Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश में निजी भूमि पर हर साल में 13 नहीं, बल्कि 3 प्रजाति के पेड़ काटने की ही अनुमति होगी। लकड़ी के परिवहन के लिए डीएफओ से पास लेना जरुरी होगा। लकड़ी तस्करी और चोरी रोकने को सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है। इसकी अधिसूचना भी जारी की है। जिन तीन पेड़ों को काटने की अनुमति दी है, उनमें सफेदा, पॉपलर और बांस शामिल हैं।
आपको बता दें कि 3 से अधिक पेड़ काटने के लिए वन मंडल अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। वन निगम निजी भूमि से अनुसूचित प्रजातियों के पेड़ नहीं काट सकेगा। चारे और ईंधन के लिए काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या पर प्रतिबंध नहीं है। 10 साल कटान कार्यक्रम में खैर कटान की अनुमति होगी।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1 साल में 200 पेड़ काटने को वन मंडल अधिकारी, 300 के लिए मुख्य अरण्यपाल, 400 के लिए प्रधान मुख्य अरण्यपाल और 400 से ज्यादा पेड़ कटान की सरकार से अनुमति लेनी होगी। घरेलू, कृषि उपयोग और बिक्री के लिए पेड़ कटान करने वाले व्यक्ति को 1 पेड़ काटने के बदले 3 पौधे लगाने होंगे।
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