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GRAP-3 Restrictions: दिल्ली-एनसीआर में GRAP-3 लागू, जानिए किन चीजों पर लगी रोक
India News (इंडिया न्यूज़)Delhi GRAP-3 Restrictions: राजधानी में ठंड बढ़ने के साथ ही हवा बेहद प्रदूषित हो गई है। ऐसे में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने शुक्रवार से एक बार फिर दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) 3 लागू कर दिया है। इसके तहत निर्माण और तोड़फोड़ के काम पर रोक लगा दी गई है। वहीं, बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 माल ढोने वाले वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। सिर्फ जरूरी सामान ढोने वाले वाहनों को इससे छूट दी गई है।
साथ ही एनसीआर से आने वाली अंतरराज्यीय बसों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसों और बीएस-6 डीजल बसों को इससे छूट दी गई है। वहीं, ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली बसों, टेंपो ट्रैवलर को भी छूट दी गई है। इसमें दिव्यांगों को बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल एलएमवी चलाने की अनुमति है। वहीं, पांचवीं कक्षा तक के स्कूलों को हाइब्रिड मोड में संचालन करने की सलाह दी गई है।
घने कोहरे, कम मिक्सिंग हाइट, परिवर्तनशील हवाओं और प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण इसमें बढ़ोतरी का रुझान देखने को मिल रहा है। ऐसे में समिति ने वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के प्रयास में एनसीआर में तत्काल प्रभाव से जीआरएपी के तीसरे चरण को लागू कर दिया है।
1. दिल्ली में माल ढुलाई के लिए BS-4 डीजल इंजन वाले मध्यम मालवाहक वाहनों (MGV) पर रोक रहेगी। इस प्रतिबंध से केवल आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं को छूट दी जाएगी।
2. दिल्ली से बाहर पंजीकृत BS-4 या उससे कम मानकों वाले वाहनों को दिल्ली में प्रवेश नहीं मिलेगा। पहले यह नियम GRAP-4 में शामिल था, जिसे तीसरे चरण में भी लागू किया गया है।
3. दिल्ली में BS-4 या उससे पुराने मानकों वाले गैर-आवश्यक डीजल MGV पर रोक है।
4. दिल्ली-एनसीआर के स्कूलों में कक्षा 5 तक की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में हो सकेगी। अभिभावकों के पास ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास चुनने का विकल्प है।
5. GRAP-3 में दिल्ली और NCR से संबंधित राज्य सरकारें सरकारी दफ्तरों के समय में बदलाव कर सकती हैं।
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