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India News (इंडिया न्यूज), Central Government Employees News: नया साल सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के लिए खुशखबरियों की बारिश करने वाला है। दरअसल, हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि, सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को 42 दिन की छुट्टी मिल सकती है। इसके लिए दो चीजें अनिवार्य हैं। पहला, आपको केंद्र सरकार का कर्मचारी होना चाहिए। दूसरा, आपको अपने अंग दान करने होंगे। जी हां आपने एकदम सही सुना। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अंग दान करने के लिए 42 दिन की छुट्टी मिलेगी। बता दें कि, राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (NOTTO) ने यह जानकारी दी है।
टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के प्रमुख डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने इस संबंध में पहले ही आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा, ‘हमने हाल ही में व्यापक प्रचार-प्रसार और जागरूकता के लिए आदेश अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए हैं।’ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DoPT) ने एक आदेश जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि, 42 दिन की छुट्टी का नियम लागू होगा, चाहे दानकर्ता के अंग को निकालने के लिए किसी भी तरह की सर्जरी की गई हो।
राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन ने हाल ही में यह आदेश अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है। यह आदेश कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने 2023 में ही जारी कर दिया था। इस आदेश में कहा गया है, ‘विशेष सीएल आम तौर पर अस्पताल में भर्ती होने के दिन से ही एक बार में लिया जाएगा। हालांकि, यदि आवश्यक हो, तो यह सरकार द्वारा पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी या डॉक्टर की सिफारिश पर सर्जरी से अधिकतम एक सप्ताह पहले से उपलब्ध हो सकता है।’ जानकारी के अनुसार, कोई भी जीवित दाता किडनी, अग्न्याशय का एक हिस्सा और लीवर का एक हिस्सा दान कर सकता है।
हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि, राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन भारत का एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। यह स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन अंग दान और प्रत्यारोपण से संबंधित गतिविधियों को नियंत्रित करता है। यह अंगों और ऊतकों की खरीद और वितरण का समन्वय करता है और अंग और ऊतक दान और प्रत्यारोपण के लिए एक रजिस्ट्री बनाए रखता है।
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