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India News (इंडिया न्यूज), Tahir Hussain News: दिल्ली हाईकोर्ट में मंगलवार को IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में आरोपी और आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत पर सुनवाई हुई। जानकारी के मुताबिक, हाईकोर्ट ने इस पर अंतिम निर्णय बुधवार तक के लिए टाल दिया।
बता दें, दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए अदालत में कहा कि हुसैन जेल में रहते हुए भी नामांकन दाखिल कर सकते हैं। ऐसे में, पुलिस की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) चेतन शर्मा ने दलील दी कि ऐसे कई उदाहरण हैं, जहां जेल में बंद आरोपी ने चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लिया है। फिलहाल, ताहिर हुसैन के वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किल को AIMIM ने मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है। जिसमें उन्होंने कहा कि AIMIM एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है और ताहिर हुसैन को चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए अपनी संपत्तियों और अन्य विवरणों का ब्यौरा दाखिल करना होगा। इसके बाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि जेल में रहते हुए भी नामांकन दाखिल किया जा सकता है।
जानकारी के मुताबिक, ताहिर हुसैन को AIMIM ने मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। उनकी जमानत याचिका पर हो रही सुनवाई से दिल्ली विधानसभा चुनावों में नई बहस छिड़ गई है। इस मामले में अब यह देखना होगा कि हाईकोर्ट ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत याचिका पर क्या फैसला सुनाता है और इसका चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
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