संबंधित खबरें
जोधपुर में साइबर फ्रॉड का बड़ा खुलासा, 7 करोड़ की ठगी, 15 गिरफ्तार, फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़
सोशल मीडिया पर दोस्ती,प्यार और धोखे का दिलचस्प खेल,जानिए कैसे प्यार के नाम पर लड़की से ठगे 23.50 लाख
बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने किए श्रीनाथजी के दर्शन, गरबा नृत्य से भक्त हुए मंत्रमुग्ध
राजस्थान में कड़ाके की सर्दी, कोहरे और बारिश से बढ़ी मुश्किलें, 0.8 डिग्री तापमान के साथ ठंड का केंद्र बना यह शहर
PHED ठेकेदार पदमचंद जैन को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
दुल्हन को इस अंजाद में लेने आया दूल्हा की पहुंच गई पुलिस, जमकर हुआ बवाल, जानें क्या है पूरा मामला
India News(इंडिया न्यूज़),Rajasthan High Court: राजस्थान की राजनीति में चर्चा में आए नरेश मीणा को एक बार फिर झटका लगा है। हाईकोर्ट ने गुरुवार को उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। यह मामला बारां जिले में 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान मंत्री प्रमोद जैन भाया के घर पर किए गए धरना-प्रदर्शन से जुड़ा है।
नरेश मीणा पर आरोप है कि उन्होंने अपने समर्थकों की भीड़ को उकसाया था। मामले में बारां कोतवाली पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था, लेकिन अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। गिरफ्तारी से बचने के लिए मीणा ने कोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट ने पुलिस से केस डायरी तलब करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 20 जनवरी तय की है।
मीणा के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि यह मामला साधारण है और इसे राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में पहले भी जमानत मंजूर होती रही है। हालांकि, कोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर राहत देने से इनकार कर दिया।
महाकुंभ में मुलायम सिंह की मूर्ति लगने के बाद, BJP के इस नेता ने उठाया बड़ा कदम
गौरतलब है कि नरेश मीणा पहले से ही एसडीएम को थप्पड़ मारने के एक अन्य मामले में जेल में बंद हैं। यह घटना भी पिछले साल की है, जब मीणा ने सरकारी अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार किया था। इस मामले में वह पिछले दो महीनों से सलाखों के पीछे हैं।
2023 में हुए विधानसभा चुनाव में नरेश मीणा बारां से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए थे। कांग्रेस ने वहां से प्रमोद जैन भाया को प्रत्याशी बनाया था। चुनाव के दौरान, सितंबर 2023 में, मीणा ने सैकड़ों समर्थकों के साथ मंत्री भाया के घर पर प्रदर्शन किया था। दो दिनों में दूसरी बार, हाईकोर्ट ने मीणा को झटका दिया है। बुधवार को भी उनकी एक अन्य मामले में जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी। अब यह देखना होगा कि 20 जनवरी को उनकी याचिका पर क्या फैसला होता है।
दिल्ली में ग्रैप-4 हटने के बाद किन कामों में मिली राहत, लेकिन कई पाबंदियां अब भी लागू, जानें
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.