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India News (इंडिया न्यूज), Pakistan Latest News : भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में जनता एक समय के खाने के लिए तरसने को मजबूर है। वहां पर महंगाई अपने चरम पर है, लेकिन इसके उलट पाकिस्तान सरकार आवाम के लिए एक नया नियम लेकर आई है। खबरों के मुताबिक पंजाब प्रांत की सरकार ने जंगली जानवर पालने को कानूनी मान्यता दे दी है। इसके बाद से बिडाल वंश के पांच बड़े जानवरों (शेर, चीता, बाघ, जैगुआर और प्यूमा) को अब लोग अपने घर में कानूनी तौर पर पाल सकेंगे। इसके लिए कैबिनेट ने वन जीवन कानून में भी बदलाव किया गया है। लेकिन इन जानवरों को पालने के लिए आवाम को सरकार को मोटी रकम देनी होगी।
डॉन अखबार के मुताबिक वन्यजीव विभाग अब इन जानवरों को पालने का लाइसेंस देगा, जिसके लिए प्रति जानवर के हिसाब से 50 हजार रुपये चुकाने होंगे। ऐसे जानवरों को घर में रखने के कुछ नियम भी तय किए गए हैं। इस अनुसार इन्हें शहर की सीमा से बाहर रखा जाना चाहिए। जो जानवर फिलहाल रिहायशी इलाके में हैं, ऐसे मालिकों को इन जानवरों को ट्रांसफर करने के लिए समय दिया जाएगा और इसका पालन न करने पर कानूनी कार्रवाई और FIR दर्ज की जाएगी।
जो भी लोग जानवरों के पालने का लाइसेंस लेंगे उनको नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। नए कानून के तहत प्रमुख स्थानों पर चेकपॉइंट बनाए जाएंगे और रात को इन जानवरों को घुमाना पूरी तरह से बैन रहेगा। इसके अलावा जंगलों की सुरक्षा को लेकर भी नए नियम बनाए गए हैं, जिसमें जंगल की सीमा से 5 मील की दूरी तक कोई कोयला भट्टा या आरामिल लगाना गैर कानूनी होगा।
पाकिस्तान शेर पालने के मामले में आगे है। साल 2009 में नवाज शरीफ के भांजे सलमान शाहबाज ने सरकार से इजाजत मांगी थी कि वो कनाडा से साइबेरियाई शेर मंगवाकर अपने बंगले पर रखना चाहते हैं। लेकिन लाइसेंस जारी करने की बात मीडिया में आ गई और फिर पाकिस्तान में बवाल मच गया था। वहीं भारत में इसके खिलाफ सख्त कानून है और शेर-बाघ जैसे जानवरों को घर में पालना अपराध की श्रेणी में आता है।
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