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UP सरकार अगले हफ्ते से शुरू करेगी ये योजना, SC-OBC वर्ग को मिलेगा लाभ

BY: Nikita Chauhan • LAST UPDATED : January 20, 2025, 12:06 pm IST
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UP सरकार अगले हफ्ते से शुरू करेगी ये योजना, SC-OBC वर्ग को मिलेगा लाभ

UP government

India News (इंडिया न्यूज), UP News: उत्तर प्रदेश के सामान्य और अनुसूचित जाति के गरीब परिवारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है, क्योंकि UP की योगी सरकार ने गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए ‘मुख्यमंत्री अनुदान योजना’ को फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। इस योजना को 4 साल पहले बंद कर दिया गया था।

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SC-OBC वर्ग को मिलेगा योजना का लाभ

लेकिन, एक बार फिर से इस योजना को योगी सरकार अगले हफ्ते से शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत सामान्य और SC वर्ग की बेटियों की शादी पर 20 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। अभी तक इस योजना का लाभ सिर्फ OBC वर्ग को दिया जा रहा था। राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 30 करोड़ रुपये का बजट पास किया है।

सरकार ने पास किया बजट

बता दें कि 20 करोड़ का बजट SC वर्ग के परिवारों के लिए और 10 करोड़ का बजट सामान्य वर्ग के लिए पास किया गया है। अगस्त 2022 में समाज कल्याण विभाग ने SC और सामान्य वर्ग की बेटियों की शादी के लिए अनुदान योजना को बंद कर दी गई थी। इसे विभाग के पोर्टल से भी हटा दिया गया था। इसका लाभ सिर्फ OBC परिवारों को ही मिल रहा था, जिसके बाद सामान्य वर्ग और SC वर्ग की बेटियों की शादी के लिए आवेदन पर रोक लगा दी गई थी।

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Next Week से शुरू होगी योजना

आपको बता दें कि अगले हफ्ते से ‘मुख्यमंत्री विवाह अनुदान योजना’ में सामान्य और SC वर्ग की बेटियों को भी फिर से शामिल किया जाएगा, जिसके बाद कई जिलों में आवेदन भी शुरू हो गए हैं। समाज कल्याण विभाग की ओर से इसके लिए अलग से वेबसाइट भी तैयार की गई है। आवेदकों की पात्रता व जरूरी दस्तावेज जमा करने के बाद अनुदान की रकम उनके खातों में भेज दी जाएगी। अभी तक सरकार की तरफ से सामूहिक विवाह योजना का लाभ सामान्य वर्ग और SC वर्ग की बेटियों को दिया जा रहा था।

परिवार को इन बातों का रखना होगा ख्याल

सरकार परिवार को 51 हजार रुपये का अनुदान देती है, लेकिन अब मुख्यमंत्री विवाह अनुदान योजना में शामिल कर लिया गया है। इसके लिए शादी के समय लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल होनी चाहिए। अनुदान के लिए ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों की न्यूनतम आय 46,080 रुपये व शहरी क्षेत्र के परिवारों की वार्षिक आय 56,476 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

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