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अस्पताल से निकलते ही Saif Ali Khan पर टूटी एक और मुसीबत, अब पुरखों तक पहुंची बात, कैसे बचेंगे पटौदी नवाब?

BY: Yogita Tyagi • LAST UPDATED : January 22, 2025, 12:36 pm IST
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अस्पताल से निकलते ही Saif Ali Khan पर टूटी एक और मुसीबत, अब पुरखों तक पहुंची बात, कैसे बचेंगे पटौदी नवाब?

Saif Ali Khan Property

India News (इंडिया न्यूज), Saif Ali Khan Property:  बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान और उनके परिवार पर जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा है। एक और जहां सैफ अली खान अभी-अभी अस्पताल से बाहर आए हैं तो वहीं इसी बीच सैफ अली खान के परिवार की 15 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति को लेकर भी एक बड़ा विवाद उठ खड़ा हुआ है। यह संपत्ति भोपाल में स्थित पटौदी परिवार की ऐतिहासिक रियासत से जुड़ी हुई है। शत्रु संपत्ति कानून के तहत यह संपत्ति केंद्र सरकार द्वारा जब्त की जा सकती है, क्योंकि इससे संबंधित कानूनी मामला अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अंडर है।

मध्य प्रदेश HC ने लिया बड़ा फैसला

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पिछले दस सालों से चल रहे इस मामले में अब निर्णय लिया है। कोर्ट ने पटौदी परिवार के सदस्यों, जिनमें सैफ अली खान, उनकी मां शर्मिला टैगोर, बहनें सोहा और सबा अली खान और पटौदी परिवार की अन्य सदस्य सबीहा सुल्तान को शत्रु संपत्ति मामले में अपना पक्ष रखने के लिए 30 दिन का समय दिया था। हालांकि, परिवार की ओर से समय सीमा के भीतर कोई दावा पेश नहीं किया गया। इसका मतलब है कि अब सरकार को इस संपत्ति को शत्रु संपत्ति कानून के तहत अपने कब्जे में लेने का अधिकार प्राप्त हो सकता है।

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क्या है शत्रु संपत्ति कानून ?

शत्रु संपत्ति कानून 1968 में बनाया गया था और यह उन संपत्तियों को सरकार के कब्जे में लेने की अनुमति देता है, जो विभाजन के समय पाकिस्तान चली गईं। पटौदी परिवार की यह संपत्ति पहले नवाब हमीदुल्लाह खान की थी, जो पाकिस्तान चले गए थे। 2015 में यह स्पष्ट किया गया था कि नवाब की बड़ी बेटी आबिदा के पास इस संपत्ति का अधिकार था, लेकिन वह भी पाकिस्तान चली गईं, जिससे अब यह संपत्ति शत्रु संपत्ति कानून के दायरे में आती है। नवाब की दूसरी बेटी साजिदा सुल्तान के वंशज, जिनमें सैफ अली खान और शर्मिला टैगोर शामिल हैं, इस संपत्ति पर अपना दावा पेश कर रहे हैं।

कैसे बचेगी पटौदी खानदान की विरासत?

अब इस मामले में स्टे हटने के बाद सरकार को शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत इस संपत्ति पर नियंत्रण प्राप्त हो सकता है। भोपाल के कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि वह कोर्ट के आदेश को देखेंगे और फिर उसके अनुसार आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस संपत्ति पर वर्तमान में करीब एक लाख लोग निवास कर रहे हैं, और इस जमीन पर कई वर्षों से विभिन्न प्रकार के कब्जे हो चुके हैं। हालांकि, सैफ अली खान और उनके परिवार के पास अभी भी एक विकल्प है। वह इस आदेश को डिवीजन बेंच में चुनौती दे सकते हैं, और अगर कोर्ट का निर्णय उनके पक्ष में आता है, तो यह संपत्ति फिर से उनके नियंत्रण में आ सकती है।

Saif Ali Khan Security Update : Ronit Roy के बाउंसर्स बाल भी नहीं होने देंगे बांका | India News

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