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'पहले समझाएं, दूसरी बार होने पर…' मस्जिदों के लाउडस्पीकर को लेकर हाईकोर्ट ने दिया पुलिस को कड़ा आदेश

BY: Shubham Srivastava • LAST UPDATED : January 24, 2025, 11:16 am IST
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'पहले समझाएं, दूसरी बार होने पर…' मस्जिदों के लाउडस्पीकर को लेकर हाईकोर्ट ने दिया पुलिस को कड़ा आदेश

Mumbai High Court Latest Order On Loudspeakers : लाउडस्पीकरों पर मुंबई उच्च न्यायालय का लेटेस्ट आदेश

India News (इंडिया न्यूज), High Court On Loudspeakers : यूपी के बाद महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर का मुद्दा जोरों-शोरों से चल रहा है। अब इस मुद्दे को लेकर मुंबई हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया गया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर आवाज के खिलाफ शिकायत आती है, तो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। लाउडस्पीकर मुद्दे पर उच्च न्यायालय ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि, ‘पहले समझाएं, दूसरी बार उल्लंघन होने पर स्पीकर जब्त करें’।

पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक रूप से ये मुद्दा काफी संवेदनशील बना हुआ है। याद दिला दें कि महाराष्ट्र में अजान और लाउडस्पीकर का मुद्दा सबसे पहले मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने उठाया था। राज ठाकरे ने मस्जिदों के लाउडस्पीकर हटाने की भी मांग की थी। डेसिबल स्तर के उल्लंघन और ध्वनि प्रदूषण की सीमा के बारे में विश्राम बेडेकर ने भी शिकायत की थी।

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मंत्री नितेश राणे ने कोर्ट के फैसले पर क्या कुछ कहा

इस मुद्दे पर बोलते हुए मंत्री नितेश राणे ने कहा कि, राज्य में हिंदुत्ववादी विचारधारा की सरकार है। मस्जिदों की आवाज को लेकर कई हिंदुत्ववादी संगठनों की शिकायतें आती रहती हैं। न्यायालय के फैसले का 100 प्रतिशत पालन करना हमारी सरकार का काम है। कानून सभी के लिए है। न्यायालय के निर्णय का कोई भी अपमान करेगा, उसे कड़ी सजा देने की भूमिका हमारी सरकार लेगी।

वहीं कोर्ट के फैसले पर मनसे नेता संदीप देशपांडे ने कहा कि, हम मुंबई उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं। यह पहली बार नहीं है जब कोर्ट का ऐसा फैसला आया है। इससे पहले भी कोर्ट ने आदेश दिए हैं. सरकार को कोर्ट की नई गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए।

ध्वनि प्रदूषण पर कोर्ट सख्त

मुंबई हाईकोर्ट और देश के अन्य न्यायालयों ने ध्वनि प्रदूषण के बारे में पहले भी कई कड़े फैसले दिए हैं। इस फैसले में सभी प्रार्थनास्थलों से नियमों का सख्ती से पालन करने की उम्मीद जताई गई है। लेकिन, पिछले कई सालों से मस्जिदों के लाउडस्पीकर हमेशा विवाद का विषय रहे हैं।

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High Court On Loudspeakers

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