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इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
Income Tax Returns Deadline: 2020-2021 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) भरने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 15 मार्च 2022 कर दी गई है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिये कर आडिट रिपोर्ट और ट्रांसफर प्राइसिंग आडिट’ रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 फरवरी की गई है। यह तीसरा मौका है जब कंपनियों के लिये 2020-21 को लेकर आयकर रिटर्न जमा कराने की समयसीमा बढ़ायी गयी है। कंपनियों के लिये आयकर रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर थी। वहीं ट्रांसफर प्राइसिंग’ सौदों के लिये रिपोर्ट जमा करने की तारीख 30 नवंबर थी।
फाइनेंस मिनिस्ट्री के रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से जारी बयान के अनुसार, मौजूदा कोविड-19 स्थिति के कारण करदाताओं को हो रही कठिनाइयों को देखते हुए समय सीमा बढ़ाई गई है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत विभिन्न आडिट रिपोर्ट की ई-फाइलिंग में आने वाली समस्याओं के कारण भी ये फैसला लिया गया है।
आयकर अधिनियम की धारा 139 (1) के तहत तय समय तक आईटीआर नहीं भरने पर धारा 234ए के तहत जुमार्ना लगता है। बिलेटेड आईटीआर 31 मार्च, 2022 तक पांच हजार रुपए के जुमार्ने के साथ भर सकते हैं। वहीं अगर करदाता की कुल आय पांच लाख रुपए या इससे कम है तो उसे एक हजार रुपए ही जुमार्ना देना होगा। आय 2.50 लाख से कम होने पर बिना जुमार्ना रिटर्न भर सकते हैं।
आईटीआर फाइल करने के दो आॅप्शन मिलते हैं। एक अप्रैल, 2020 को नया मौके दिया गया था। नए टैक्स स्लैब में पांच लाख रुपए से ज्यादा आय पर टैक्स की दरें तो कम रखी गईं, लेकिन डिडक्शन छीन लिए गए। वहीं अगर आप पुराना टैक्स स्लैब चुनते हैं तो आप कई तरह के टैक्स डिडक्शन का फायदा ले सकते हैं।
अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं भी आते हैं तब भी आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए। अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं, तो इससे आपको कई फायदे होते हैं।
आडिट रिपोर्ट अपलोड करने की तारीख 15 फरवरी (Income Tax Returns Deadline)
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