इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
Income Tax Saving Investments: अगर आपने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स बचाने के लिए अभी तक कहीं निवेश नहीं किया हैं तो जल्द से जल्द आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि 2021-22 के लिए इनकम टैक्स बचाने के लिए आपको 31 मार्च तक कुछ खास जगहों पर निवेश करना होगा।
(How to Save Income Tax) अगर आप इनकम टैक्स छूट का फायदा लेने के लिए कहीं ऐसी जगह निवेश करना चाहते हैं जहां आपको अच्छा रिटर्न मिले और आपका पैसा भी सुरक्षित रहे, तो आप टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) में निवेश कर सकते हैं।
(Income Tax Saving Guide) पांच साल वाली एफडी को टैक्स सेविंग एफडी कहा जाता है। इसमें आपको पांच साल के लिए यानी लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना होता है। सभी बैंक टैक्स सेविंग एफडी (Saving FD)की सुविधा देते हैं। इसमें इनकम टैक्स के सेक्शन 80सी के तहत 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स छूट ली जा सकती है।
बैंक सीनियर सिटीजन को एफडी पर ज्यादा ब्याज देते हैं। ये आम एफडी से 0.50 फीसदी ज्यादा होता है। इसलिए अगर आप या आपके परिवार में कोई सीनियर सिटीजन है, तो उसे एफडी में निवेश करने पर अतिरिक्त फायदा मिलेगा।
एफडी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको निवेश की शुरूआत में ही बता दिया जाता है कि मैच्योरिटी पर आपको कितना फायदा होगा। इसमें कोई जोखिम नहीं है। किसी भी स्थिति में न तो उससे ज्यादा पैसा मिलता है और न ही कम।
इनकम टैक्स सेक्शन 80सी दरअसल इनकम टैक्स कानून, 1961 का हिस्सा है। इसमें उन निवेश माध्यमों का उल्लेख है, जिनमें निवेश कर आयकर में छूट का दावा किया जा सकता है। कई लोग वित्त वर्ष खत्म होने से पहले टैक्स बचाने के लिए निवेश करना शुरू करते हैं।
एफडी पर कौन सा बैंक दे रहा ज्यादा ब्याज?
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