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Chief Minister Marriage Shagun Yojana
शगुन के तौर पर राज्य सरकार देगी 71 हजार रुपए
इंडिया न्यूज, चंडीगढ़:
राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को दी जाने वाली शगुन की राशि में बढ़ोतरी की है। योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा टपरिवास समुदाय के परिवारों को लड़की के विवाह के अवसर पर कन्यादान के तौर पर अब 71 हजार रुपए की राशि दी जा रही है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग द्वारा गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के कल्याणार्थ विभिन्न योजनाएं एवं कार्यक्त्रम संचालित किए जा रहे हैं।
विभाग द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति तथा टपरिवास समुदाय के लोग जो गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करते हैं, उनकी लड़कियों की शादी के अवसर पर दी जाने वाली शगुन राशि को 51 हजार से बढ़ाकर 71 हजार रुपए कर दिया गया है। अब इस योजना के तहत शगुन के तौर 66 हजार रुपए की राशि शादी के अवसर पर या उससे पहले तथा 5 हजार रुपए की राशि शादी का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जमा करवाने के उपरांत 6 महीने के भीतर दी जाएगी।
इसी प्रकार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत प्रदेश के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को मिलने वाली शगुन की राशि को भी बढ़ाकर अब 31 हजार रुपए कर दिया गया है। इससे पहले ऐसे पात्र व्यक्तियों को 11 हजार की राशि कन्यादान के तौर पर दी जाती थी। उन्होंने बताया कि बीपीएल परिवारों की लड़कियों को उनकी शादी के अवसर पर या उससे पहले 28 हजार रुपए तथा 3 हजार रुपए की राशि शादी का पंजीकरण जमा कराने के उपरांत दी जाएगी।
इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के उन परिवारों जिनकी सालाना आमदनी 1.80 लाख से कम है, उन्हें भी कन्यादान के तौर पर 31 हजार रुपए दिए जा रहे हैं।
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