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India News(इंडिया न्यूज), Swati Maliwal Case: 13 मई को AAP नेता और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री निवास पर कथित तौर पर मारपीट होने का मामला सामने आया था। दिल्ली पुलिस ने बताया था कि 13 मई की सुबह मुख्यमंत्री निवास से लगातार दो फोन कॉल आए थे। कॉलर ने अपना नाम ‘स्वाति मालीवाल’ बताया और अपने साथ मारपीट होने की बात कही थी। 16 मई को उन्होंने पुलिस शिकायत दर्ज कराई और बिभव कुमार पर गंभीर आरोप लगाए। स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में विभव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। इससे पहले कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि न्यायिक हिरासत से बचने के लिए विभव कुमार ने तीस हजारी कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।
मामले को लेकर विभव कुमार के वकील ने कहा कि, सीएम आवास पर कोई ऐसी हरकत क्यों करेगा जैसा मालीवाल ने आरोप लगाया है। वहां सैकड़ों लोग मौजूद थे। अगर स्वाति को सचमुच पीटा गया होता और वह चिल्लाती तो क्या यह संभव है कि किसी ने उसकी चीख नहीं सुनी होती? जहां घटना हुई वहां सीसीटीवी मौजूद था, सीएम से मिलने के लिए पहले अपॉइंटमेंट लेना जरूरी होता है, लेकिन स्वाति सीधे सीएम आवास पहुंच गईं जो सीधे तौर पर सीएम की सुरक्षा में सेंध है।इस दौरान विभव कुमार के वकीलों ने कोर्ट को कुछ वीडियो क्लिप दिखाए जिससे पुष्टि हो सके कि मालीवाल पर कोई हमला नहीं हुआ था। विभव के वकील ने बताया कि वीडियो में स्वाति मालीवाल सोफे पर बैठी नजर आ रही हैं। तब तक स्वाति ने पुलिस बुला ली थी और मालीवाल ने उन्हें नौकरी खोने की धमकी दी थी। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि सच क्या है? इसे ही लेकर आज इंडिया न्यूज ने अपने प्राइम टाइम शो आकड़े हमारे फैसला आपका में जनता से कुछ सवाल किया। जिसके जवाब कुछ इस प्रकार हैं।
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