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(इंडिया न्यूज़, Tax will have to be paid on buying an SUV car): GST की कॉउंसलिंग की मीटिंग लगातार चल रही है, जहां कई अहम फैसले लिए जा रहे है। बता दें, GST की 48 वीं बैठक में ऑटो सेक्टर को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। मीटिंग SUV गाड़ियों की परिभाषा तय करने के साथ-साथ उनपर अब 22 % का कंपनसेशन सेस लगाने की सहमति जताई है।
कितना लगेगा टैक्स
पहले से अब SUV ख़रीदीना काफी महंगा हो गया है। एक तो मारूती और टाटा जैसी कंपनी ने पहले ही जनवरी से अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ाने के लिए बहुत पहले ही ऐलान कर चुके है। अब सरकार भी टैक्स लगा कर ग्राहकों के सपनों पर पानी फेर रही है। GST काउंसिल ने 22 फीसदी का सेस चार्ज लगाने का फैसला किया है, जो 28% GST के साथ वसूला जाएगा। यानि कुल 50% का टैक्स एक SUV खरीदते वक्त ग्राहक को देना होगा।
किन गाड़ियों को सरकार लाएगी SUV के दायरे में
GST काउंसिल ने मीटिंग में SUV गाड़ियों की परिभाषा को भी स्पष्ट किया है, जिसमें बताया गया है कि इसके अंदर सिर्फ वही गाड़ियां आएंगी जिसके इंजन की क्षमता 1500CC, 4000mm लंबाई और 170 mm ग्राउंड क्लीयरेंस होगा। बता दें, इसको लेकर मीटिंग में चर्चा तब शुरू हुई थी जब ये सेडान को एसयूवी में लिया जाना चाहिए या नहीं पर चर्चा हो रही थी।
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