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India News (इंडिया न्यूज), Paytm: पेटीएम को बड़ा झटका लगा है। डिजिटल बैंक पेटीएम पेमेंट बैंक को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ा कदम उठाया है। रिजर्व बैंक ने डिजिटल बैंक पेटीएम पेमेंट बैंक पर 29 फरवरी से कोई भी जमा स्वीकार करने से रोक लगा दी है।
केंद्रीय बैंक ने कहा कि पेटीएम पेमेंट बैंक को न तो कोई डिपॉजिट स्वीकार करने की अनुमति होगी और न ही वह कोई भी प्रीपेड बिल पेमेंट, वॉलेट या फास्टैग (FASTags) में जमा टॉप अप या जमा स्वीकार कर सकेगा। आरबीआई ने कहा कि पेटीएम पेमेंट बैंक को वॉलेट सहित किसी भी लेन-देन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
Action against Paytm Payments Bank Ltd under Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949https://t.co/bswaWHSxtk
— ReserveBankOfIndia (@RBI) January 31, 2024
आरबीआई के इस फैसले से पेटीएम को इस्तेमाल करने वाले किसी भी उपयोगकर्ता को चिंता करने की जरुरत नही है। क्योंकी भारतीय रिजर्व बैंक कहा है कि पेटीएम ग्राहक अपने बचे पैसे को निकाल या उसका उपयोग कर सकेंगे। पेटीएम उपयोगकर्ताओं लिए किसी भी तरह का कोई रोक नहीं लगाया गया है। हालाकि, बचे हुए पैसे को उपयोग हो जाने के बाद यूजर्स इसका उपयोग नहीं कर सकेंगे।
रिपोर्ट की माने तो आरबीआई ने पेटीएम पर यह रोक रेगुलेशन का पालन न करने और सुपरवाइजरी चिंताओं के चलते लगाई है। आरबीआई ने अपने एक बयान में कहा है कि यह आदेश ऑडिट रिपोर्टों में खामियां पाने के बाद जारी किया गया है।
आरबीऐई ने कहा कि 29 फरवरी 2024 के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक के माध्यम से कोई भी नया ट्रांजैक्शन या टॉप अप नहीं हो पाएगा। हालांकि, इसके माध्यम से ब्याज, कैशबैक या रिफंड का ट्रांजैक्शन किया जा सकेगा।
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