India News Bihar (इंडिया न्यूज),Chhapra News: बिहार के छपरा सिविल कोर्ट एवं सत्र न्यायाधीश पुनीत कुमार गर्ग की अदालत ने नए कानून भारतीय दंड संहिता के तहत 50 दिनों में सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुनीत कुमार गर्ग की अदालत ने छपरा के रसूलपुर में हुए तिहरे हत्याकांड में आरोपियों को दोषी करार दिया है। नए कानून के तहत यह देश का पहला मामला है, जिसमें न्यायाधीश पुनीत कुमार गर्ग की अदालत ने स्पीडी ट्रायल चलाकर 50 दिनों में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि सारण के रसूलपुर थाने के धनाडीह गांव के चर्चित तारकेश्वर सिंह और उनकी दो नाबालिग बेटियों की तिहरे हत्याकांड में सजा सुनाई गई है।
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सारण के पुलिस अधीक्षक ने कहा?
इस पूरे मामले पर सारण के पुलिस अधीक्षक डॉ कुमार आशीष ने कहा कि नए कानून के तहत यह पहला मामला है जिसमें समय से पहले जांच प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जांच की गई और आज बिहार देश का पहला राज्य बनने जा रहा है, जिसमें पुलिस और कोर्ट के प्रयास से आरोपियों को दोषी पाया गया है। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। हम भी बहुत खुश हैं और यह अपराधियों के लिए एक संदेश है कि उन्हें पुलिस से डरना चाहिए।
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मालूम हो, बिहार के सारण छपरा के रसूलपुर थाना क्षेत्र में तिहरे हत्याकांड की वारदात हुई थी , जिसमें पुलिस अधीक्षक की पहल से चंद घंटों के अंदर ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अधीक्षक डॉ. कुमार आशीष के नेतृत्व में तेजी से जांच की गई। 14 दिनों में जांच प्रक्रिया पूरी की गई है। 17 जुलाई को सारण छपरा के रसूलपुर थाना क्षेत्र के धानाडीह गांव में एकतरफा प्यार के चलते एक ही परिवार के तीन सदस्यों की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई थी।