इंडिया न्यूज, पटना।
Lalu Sentenced In Fifth Case Of Fodder Scam : चारा घोटाले के पांचवें केस में लालू यादव को अदालत ने पांच साल की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि चारा घोटाला के डोरांडा कोषागार से करीब 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी के मामले में रांची स्थित सीबीआई कोर्ट के विशेष जज एसके शशि ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सभी 38 दोषियों को सजा सुनाई।
इस मामले में दोषी पाए गए लालू प्रसाद यादव को पांच साल की सजा सुनाई गई है। उनके खराब स्वास्थ्य को देखते हुए जेल प्रशासन ने उन्हें रिम्स (अस्पताल) में भर्ती कराया है। रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के जेलर यासिन खान के अनुसार सजा सुनने के लिए रिम्स स्थित पेईंग वार्ड के लालू के कमरे में लैपटॉप की व्यवस्था की गई थी।
लैपटॉप के जरिए बीमार लालू प्रसाद यादव कोर्ट में आनलाइन हाजिर हुए। कानूनी विशेषज्ञों की राय में लालू को तीन साल से अधिक की सजा मिलने के कारण तुरंत जमानत नहीं मिल सकेगी। इसके लिए उन्हें हाईकोर्ट का रूख करना होगा। हालांकि, लालू परिवार, उनके वकील व आरजेडी को हाईकोर्ट से जमानत मिलने की उम्मीद है।
गौरतलब है कि सीबीआई की विशेष अदालत ने 15 फरवरी को लालू प्रसाद यादव समेत 75 आरोपितों को दोषी करार दिया था। इनमें से 38 लोगों को जेल भेज दिया गया हैं। अदालत ने उसी दिन 35 दोषियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई थी। इसके साथ हीं 50 हजार से लेकर दो लाख रुपये तक का जुमार्ना भी लगाया।
सुनवाई के दौरान अदालत ने सात महिलाओं सहित 24 आरोपियों को बरी भी कर दिया। लेकिन लालू प्रसाद यादव सहित कुछ लोगों को सजा देने के लिए सोमवार का दिन मुकर्रर किया गया था। अदालत ने सोमवार को लालू के अलावा पूर्व विधायक आरके राणा और पशुपालन विभाग के पूर्व सचिव बेक जूलियस को भी सजा सुनाई हैं।
लालू प्रसाद यादव समेत 41 दोषियों की किस्मत का फैसला रांची सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एसके शशि अपराह्न डेढ़ बजे के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनाया। लालू सहित सभी दोषियों को जेल से ही वर्चुअल माध्यम से अदालत में पेश किया गया। अस्वस्थ लालू प्रसाद यादव रांची के रिम्स (अस्पताल) के पेइंग वार्ड में भर्ती हैं। सजा के ऐलान के पहले से वे बेहद तनाव में थे। सजा के बाद वे और ज्यादा अस्वस्थ्य हो गए।
दिल्ली हाईकोर्ट में वरीय वकील अजित पाठक एवं नलिन लोचन सहाय के अनुसार अदालत ने लालू को सरकारी धन के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार और साजिश रचने के आरोपों में भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 420, 409, 467, 468, 471, 477ए तथा पीसी एक्ट की धाराओं 13 (2),13 (1), (सी) के तहत दोषी करार दिया है।
इन धाराओं के तहत न्यूनतम एक वर्ष और अधिकतम सात वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। तीन साल से अधिक की सजा मिलने के कारण तत्काल जमानत की उम्मीद नहीं है। जमानत के लिए अब उन्हें हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट का रूख करना पड़ेगा। कानूनी प्रावधानों के अनुसार तीन साल से अधिक की सजा होने की स्थिति में लालू प्रसाद यादव को तत्काल जमानत नहीं मिलेगी।
लालू परिवार को उम्मीद कि इस मामले में उन्हें जमानत मिल जाएगी। हालांकि, प्रक्रिया के पूरा होने तक उन्हें कुछ सप्ताह तक जेल में ही रहना पड़ेगा। लालू के करीबी एवं आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव ने कहा कि जमानत के लिए वे जल्द ही हाईकोर्ट में अपील करेंगे।
अदालत पर भरोसा है। लालू को जमानत मिल जाएगी। बचाव पक्ष के वकील प्रभात कुमार ने कहा कि वे लालू यादव के खराब स्वास्थ्य व चारा घोटाला में अभी तक जेल में बिताए समय को देखते हुए वे जमानत की उम्मीद करते हैं। अब आने वाले समय में ही यह तय हो सकेगा कि लालू को जमानत मिलती है या नहीं।
Connect With Us : Twitter Facebook
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.