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Patna Bomb Blast Case
इंडिया न्यूज, पटना:
8 साल पहले पटना के गांधी मैदान में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहे नरेन्द्र मोदी की रैली में हुए बम ब्लास्ट केस में एनआईए की विशेष अदालत ने आज अपना फैसला सुनाया है। एनआईए अदालत के जज ने 9 आरोपियों को दोषी करार दिया है और जबकि एक आरोपी को बरी कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में सजा सुनाने के लिए एक नवम्बर की तारीख सुनिश्चित की है। बता दें कि 2013 में आज के ही दिन 27 अक्टूबर को पटना के गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी की रैली में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। इस धमाके में 7 लोगों की मौत हुई थी और 90 लोग घायल हो गए थे। धमाकों के बाबजूद इस रैली को नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था।
बताया जाता है कि रैली के दिन पटना में अलग-अलग स्थानों पर 18 बम प्लांट किए गए थे। इनमें से पांच 5 रेलवे स्टेशन परिसर में थे, जिसमें से एक फटा था और एक को निष्क्रिय किया गया था। इसके बाद पुलिस को स्टेशन परिसर से 3 और बम भी मिले थे।
इन सीरियल बम ब्लास्ट के आरोपियों की पहचान नुमान अंसारी, हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी, मोहम्मद मुजीबुल्लाह अंसारी, उमर सिद्दीकी, अजहरुद्दीन कुरैशी, अहमद हुसैन, फकरुद्दीन, मोहम्मद इफ्तेखार आलम और एक नाबालिग के रूप में हुई थी। एक नाबालिग आरोपी को 12 अक्तूबर, 2017 को किशोर न्याय बोर्ड ने कई विस्फोटों में शामिल होने का दोषी पाए जाने के बाद 3 साल की सजा सुनाई थी।
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