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Elvish Yadav के खिलाफ दर्ज धारा में हुआ बदलाव, क्या है 8/20 और 8/22 में फर्क?

BY: Simran Singh • LAST UPDATED : March 21, 2024, 11:51 am IST
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Elvish Yadav के खिलाफ दर्ज धारा में हुआ बदलाव, क्या है 8/20 और 8/22 में फर्क?

Elvish Yadav

India News (इंडिया न्यूज़), Elvish Yadav, दिल्ली: सांपों के जहर की तस्करी के बड़े मामले पर यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी विजेता एल्विश यादव को कुछ मामलों में राहत दी गई है। बता दे की नोएडा पुलिस की तरफ से एल्विश की धाराओं को बदल दिया गया है। जिसमें कुछ संशोधन किए गए हैं।

  • एल्विश यादव की धारा में हुआ संशोधन
  • क्या है 8/20 की धारा?
  • क्या बै 8/22 की धारा?

एल्विश पर दर्ज धारा में आया बदलाव

बता दे नोएडा पुलिस से कुछ गलती की वजह से एल्विश पर दर्ज धारा में आप संशोधन किया गया है। बता दे की 20 मार्च को शाम सूरजपुर कोर्ट में एल्विश यादव की पेशी कराई गई थी। जिसके बाद उन पर दर्ज 8/20 यानी NDPS की धारा को बदलकर अब 8/22 कर दिया गया है। Elvish Yadav

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नोएडा जॉन के डीएसपी विद्यासागर मिश्रा के मुताबिक पुलिस ने धारा का संशोधन कर दिया है। उन्होंने कहा एल्विश यादव को 20 मार्च को दोबारा कोर्ट में पेश किया गया था। पहले लगाई गई धारा 8/20 को संशोधित करके 8/22 कर दिया गया है। और अब एल्विश उसके साथियों को 14 दिन की न्याय से हिजासत पर भेज दिया गया है।

 

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क्या होती है 8/22 की धारा?

8/22 धारा के बारे में बताएं तो यह धारा औषधि के ऊपर लगाई जाती है। जो राज्य और राज्य से बाहर बेचने पर प्रतिबंध के नियम के तहत आती है। इस मामले की धारा के तहत ही एल्विश यादव पर मुकदमा दर्ज किया गया है। उदाहरण के लिए बताएं तो सांपों के जहर जैसी औषधि को बेचना या खरीदना लीगल नहीं है। इसके लिए आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। ऐसे में इसका उल्लंघन करने वाले पर 8/22 की धारा दर्ज की जाती है।

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क्या है 8/20 की धारा?

8/20 की धारा की बात की जाए तो इस एक्ट में नारकोटिक्स ड्रग्‍स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्‍ट NDPS ACT 1985 के तहत कार्यवाही की जाती है। इसे 1988, 2001, 2014 और 2021 में चार बार संशोधित किया गया था। इसका इस्तेमाल नशीले पदार्थों को बनाने खरीदने बेचने, उनका सेवन करने के खिलाफ होता है। इसके तहत चरस, गांजा, अफीम, हेरोइन, कोकेन, मॉर्फीन, एलएसडी, एमएमडीए और अल्प्राजोलम आते हैं। इसमें से कई ड्रग्स का इस्तेमाल दवाइयां के लिए भी किया जाता है, लेकिन इसका ज्यादातर इस्तेमाल प्रतिबंधित है। इसमें 10 से 20 साल की सजा और 1 से 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है।

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