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इंडिया न्यूज़: (Anushka Sharma Sales Tax) बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं। बता दें कि इस बार किसी फिल्म के चलते नहीं, बल्कि टैक्स के एक मामले को लेकर चर्चा में है। सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट मुंबई ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अनुष्का शर्मा के इस मामले पर अपना फैसला सुनाया है। इस मामले में डिपार्टमेंट का कहना है कि अनुष्का शर्मा पुरस्कार समारोह या मंच पर अपनी परफॉर्मेंसेस पर “कॉपीराइट की पहली मालिक” हैं इसलिए जब उन्हें इससे कमाई होती है तो उन्हें सेल्स टैक्स का भुगतान करना होता है, ये उनकी जिम्मेदारी है।
जानकारी के अनुसार, विभाग की तरफ से आगे कहा गया है कि उन्होंने निर्माता इसका कॉपीराइट ‘ट्रांसफर’ करने के लिए फीस ली है, इसलिए ये एक तरह से बिक्री की तरह है। सेवा कर विभाग ने बुधवार को अनुष्का शर्मा की 4 याचिकाओं के जवाब में शपथ पत्र दाखिल किए।
महाराष्ट्र वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट के तहत असेसमेंट ईयर 2012 से 2016 के बीच सेवा कर विभाग के डिप्टी कमिश्नर द्वारा भेजे गए चार आदेशों को अनुष्का ने अदालत में चुनौती दी थी।
दिसंबर 2022 में कोर्ट ने एक्ट्रेस को फटकार लगाई थी। अनुष्का ने टैक्स से जुड़ी दो याचिकाएं दाखिल करने के लिए टैक्सेशन कंसल्टेंट की हेल्प ली थी। जबकि जजों की बेंच ने कहा था कि वो खुद से अपनी याचिकाएं क्यों नहीं दाखिल कर सकती हैं।
इसके बाद अनुष्का शर्मा ने पुरानी दोनों याचिका को वापस ले लिया था और नई याचिका खुद दायर की थी। अनुष्का ने अपनी याचिका में कहा था कि जो उन पर टैक्स लगाया गया है, वो फिल्म एक्ट्रेस के रूप में नहीं, बल्कि प्रोडक्ट एंडोर्समेंट और अवॉर्ड फंक्शन की एंकरिंग के लिए है। असेसमेंट ईयर 2012-13 के लिए विभाग ने 12.30 करोड़ पर 1.20 करोड़ और 2013-14 के लिए 17 करोड़ पर 1.6 करोड़ के टैक्स का नोटिस दिया था।
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