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अब Arijit Singh की आवाज की नकल करना पड़ेगा भारी, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनाया ये बड़ा फैसला

Nishika Shrivastava • LAST UPDATED : August 1, 2024, 6:09 pm IST

Bombay High Court on AI Platforms Will Not Be Able To Use Arijit Singh Voice

India News (इंडिया न्यूज़), Bombay High Court on AI Platforms Will Not Be Able To Use Arijit Singh Voice: संगीतकार-गायक अरिजीत सिंह (Arijit Singh) को राहत देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि एआई टूल्स द्वारा किसी सेलिब्रिटी की आवाज़, छवि या अन्य विशेषताओं का इस्तेमाल करके बिना सहमति के कंटेंट तैयार करना उसके ‘व्यक्तित्व अधिकारों’ का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा कि सेलिब्रिटी विशेष रूप से एआई टूल्स के ज़रिए अनधिकृत रूप से कंटेंट तैयार करने के मामले में असुरक्षित हैं।

अरिजीत सिंह द्वारा दायर याचिका पर कोर्ट ने सुनाया फैसला

जानकारी के अनुसार, फेमस सिंगर अरिजीत सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति आर आई चागला ने 26 जुलाई को अपने अंतरिम आदेश में आठ ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म को अरिजीत सिंह के “व्यक्तित्व अधिकारों” का उपयोग करने से रोक दिया और उन्हें ऐसी सभी सामग्री और आवाज़ रूपांतरण उपकरण हटाने का निर्देश दिया।

गायक ने अदालत का रुख करते हुए दावा किया था कि ये प्लेटफ़ॉर्म उनकी आवाज़, तौर-तरीकों और अन्य विशेषताओं की नकल करके कृत्रिम ध्वनि रिकॉर्डिंग को संश्लेषित करने के लिए AI उपकरण प्रदान करते हैं। उनके वकील हिरेन कामोद ने कहा कि अरिजीत सिंह ने पिछले कई वर्षों से जानबूझकर किसी भी तरह के ब्रांड एंडोर्समेंट या अपने व्यक्तित्व लक्षणों के सकल व्यावसायीकरण से परहेज किया है।

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हाई कोर्ट ने सहमति व्यक्त की कि अरिजीत सिंह को अंतरिम राहत दी जानी चाहिए। न्यायाधीश ने कहा, “इस अदालत की अंतरात्मा को झटका इस बात से लगा है कि जिस तरह से मशहूर हस्तियां, विशेष रूप से वर्तमान वादी जैसे कलाकार अनधिकृत जनरेटिव AI सामग्री द्वारा लक्षित किए जाने के लिए असुरक्षित हैं।”

न्यायमूर्ति ने इस फैसले पर कही ये बातें

न्यायमूर्ति चागला ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आलोचना और टिप्पणी की अनुमति देती है, लेकिन व्यावसायिक लाभ के लिए किसी सेलिब्रिटी के व्यक्तित्व का शोषण करने का लाइसेंस नहीं देती है। उन्होंने कहा, “ऐसे AI उपकरण उपलब्ध कराना जो किसी भी आवाज़ को बिना उसकी अनुमति के सेलिब्रिटी की आवाज़ में बदलने में सक्षम बनाते हैं, सेलिब्रिटी के व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन है।” न्यायमूर्ति चागला ने कहा कि ऐसे उपकरण किसी सेलिब्रिटी की आवाज़ के “अनधिकृत विनियोग और हेरफेर” की सुविधा प्रदान करते हैं, जो उनकी व्यक्तिगत पहचान का एक प्रमुख घटक है।

इसके अलावा, AI तकनीक का ऐसा उपयोग सेलिब्रिटी की “अपनी पहचान के भ्रामक उपयोग” को रोकने की क्षमता को भी कमज़ोर करता है, HC ने कहा। इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को नकली ध्वनि रिकॉर्डिंग और वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, इसने टिप्पणी की।

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न्यायाधीश ने कहा कि अरिजीत सिंह ने अपने बहुत ही सफल करियर के दौरान अपार सद्भावना और प्रतिष्ठा अर्जित की है। न्यायमूर्ति छागला ने कहा, “प्रथम दृष्टया, मेरा मानना ​​है कि वादी के व्यक्तित्व लक्षण, जिसमें उसका नाम, आवाज, फोटोग्राफ/कार्टून, छवि, समानता, व्यक्तित्व और उसके व्यक्तित्व की अन्य विशेषताएं शामिल हैं, उसके व्यक्तित्व अधिकारों के संरक्षण योग्य तत्व हैं।”

अधिवक्ता कामोद ने अदालत को बताया कि अरिजीत सिंह एक छोटे से शहर से हैं और उनकी शुरुआत साधारण थी, और अब वे दुनिया के सबसे मशहूर गायकों में से एक हैं। लेगेसिस पार्टनर्स के माध्यम से दायर याचिका में उनके नाम, आवाज़, हस्ताक्षर, फोटोग्राफ, छवि, कैरिकेचर, समानता, व्यक्तित्व और उनके व्यक्तित्व के विभिन्न अन्य गुणों के संबंध में उनके व्यक्तित्व अधिकारों की अनधिकृत/बिना लाइसेंस वाले व्यावसायिक शोषण और दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा की मांग की गई है।

कई यूट्यूब चैनल मीम्स और GIF बना रहे हैं जो “उपहास, शर्मिंदगी और अपमान का कारण बन रहे हैं” और गायक की प्रतिष्ठा को प्रभावित कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा।

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