संबंधित खबरें
दूसरी बार मां बनने जा रही है Sana Khan, इस अंदाज में फैंस संग शेयर की खुशखबरी
इस्लाम में क्या और कैसे होते है एलोमिनी के नियम? तो फिर AR Rahman की एक्स वाइफ सायरा को कितना मिलेगा गुजारा भत्ता
'वो मेरी बेटी नहीं', जब Aishwarya Rai का नाम आते ही ऐसा बोल पड़ी थी Jaya Bachchan, सास-बहू के रिश्ते में क्या हुई ऐसी बात
‘कोई मुझे गोली मार देगा…’, क्यों घबराईं Raveena Tandon, आखिर किस वजह से सताया मौत का डर
आखिरकार Amitabh Bachchan ने अपने परिवार के लिए उठाया ये कदम, पोस्ट शेयर कर बोले- ‘शायद ही कभी बात करता हूं लेकिन…’
AR Rahman तलाक के बाद पत्नी सायरा को कितना देंगे गुजारा भत्ता? इस्लाम में एलोमिनी के नियम जान रह जाएंगे दंग
India News (इंडिया न्यूज़), Rajinikanth Wife Case, दिल्ली: साउथ की सुपरस्टार रजनीकांत वैसे तो अपनी फिल्मों और फैन फॉलोइंग की वजह से सुर्खियों में बने ही रहते हैं। लेकिन कई समय से उनकी पत्नी लता रजनीकांत भी सुर्खियों का हिस्सा बन चुकी है क्योंकि उनके ऊपर जालसाजी करने का आरोप लगाया गया था। जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने नया फैसला सुनाया है।
बता दे की रजनीकांत की पत्नी लता को सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ा झटका लग चुका है। उच्चतम न्यायालय ने उनके खिलाफ जालसाजी का मामला बहाल कर दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया था। जिसमें अभिनेता रजनीकांत की पत्नी लता रजनीकांत के खिलाफ आपराधिक आरोपों खारिज किए गए थे।
वहीं कर्नाटक के बेंगलुरु में उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 199, 196, 420, 463 के तहत अपराधी को मुकदमे का रास्ता खुल गया था।
मामले के बारें में गहराई से बात करें तो कथित तौर पर धोखाधड़ी का मामला सुपरस्टार रजनीकांत अभिनीत तमिल फिल्म कोचादियान से जुड़ा हुआ है। इसे फिल्म को सौंदर्या रजनीकांत द्वारा डायरेक्ट और मीडियावन ग्लोबल एंटरटेनमेंट लिमिटेड द्वारा नियंत्रित किया गया था। वहीं बता दें कि सौंदर्या एक्टर रजनीकांत की बेटी हैं।
खबर में, एड ब्यूरो के अबीरचंद नाहर और मधुबाला नाहर के अनुसार, उन्होंने फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के लिए एंटरटेनमेंट लिमिटेड को 10 करोड़ रुपये का निवेश किया था। वे तमिलनाडु बाजार में संग्रह के 20 प्रतिशत अधिकार और 12 प्रतिशत कमीशन के हकदार थे।
याचिकाकर्ता एड ब्यूरो ने आरोप लगाया कि निर्माता मीडियावन ग्लोबल एंटरटेनमेंट ने वित्तीय प्रतिबद्धताओं का सम्मान नहीं किया। वहीं आरोप लगाया गया कि लता ने पोस्ट प्रोडक्शन कंपनी को उसका हक नहीं दिया जबकि इस पर दोनों के बीच सहमति बनी थी।
वहीं कर्नाटक में दर्ज मामले के बारें में बताए तो लता के खिलाफ आईपीसी की चार आपराधिक धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की थी। लेकिन केस के चलने के बाद कर्नाटक हाईकोर्ट ने 2022 में लता के खिलाफ धोखाधड़ी और झूठे सबूत देने के मामलों को रद्द करके उन्हें रिहा कर दिया था। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ सभी चार आपराधिक धाराओं को फिर से बहाल कर दिया, जिससे उसके मुकदमे का रास्ता साफ हो गया है।
ये भी पढ़े:
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.