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सुशांत सिंह राजपूत पर बनी फिल्म की स्ट्रीमिंग पर रोक की मांग को दिल्ली हाईकोर्ट ने किया खारिज

PUBLISHED BY: Nishika Shrivastava • LAST UPDATED : July 12, 2023, 9:02 pm IST
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सुशांत सिंह राजपूत पर बनी फिल्म की स्ट्रीमिंग पर रोक की मांग को दिल्ली हाईकोर्ट ने किया खारिज

Delhi High Court Refused on Sushant Singh Rajput Movie.

India News (इंडिया न्यूज़), Delhi High Court Refused on Sushant Singh Rajput Movie, मुंबई: बॉलीवुड के दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की लाइफ पर बनी फिल्म ‘न्याय’ (Nyay) को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। बता दें कि फिल्म ‘न्याय’ पर रोक की मांग वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। दरअसल, ‘न्याय’ पर रोक लगाने की याचिका एक्टर के पिता कृष्ण किशोर सिंह ने उनकी मौत के बाद लगाई थी। जिसपर पर बुधवार, 12 जुलाई को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है।

कोर्ट ने खारिज की सुशांत के पिता की याचिका

जानकारी के अनुसार, दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर ने सुशांत के पिता कृष्ण किशोर सिंह की इस अर्जी को खारिज कर दिया है। याचिका ने एक्टर के पिता से ये दावा किया था कि फिल्म ‘न्याय: द जस्टिस’ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होने जा रही है, जिसमें मानहानिकारक बयान और समाचार आलेख हैं। इसके साथ ही ये फिल्म सुशांत सिंह राजपूत के ‘व्यक्तित्व अधिकारों’ का भी उल्लंघन करती है। इस वजह से इस फिल्म की स्ट्रीमिंग पर रोक लगाई जानी चाहिए।

‘एक्टर के अधिकार मौत के साथ चले गए’

न्यायमूर्ति शंकर ने याचिका खारिज करते हुए कहा, “फिल्म भले ही सुशांत सिंह राजपूत के पब्‍ल‍िसिटी राइट्स का उल्लंघन करती है या उन्हें बदनाम करती है, लेकिन ये अधिकार एक्टर के व्यक्तिगत हैं। जो उनकी मौत के साथ ही मर गए हैं।” कोर्ट की इस सुनवाई में एक्टर के पिता को एक बड़ा झटका लगा है। बता दें कि इस फिल्म के राइट्स जी 5 के पास है।

 

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