अस्पताल में भर्ती सत्येंद्र जैन को मिली अंतरिम जमानत, बिना अनुमति नहीं जा सकेंगे दिल्ली से बाहर

India News (इंडिया न्यूज़), Satyendar Jain Bail, नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सत्येंद्र जैन को चिकित्सकीय आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी है। आप नेता बिना अनुमति के दिल्ली से बाहर नहीं जा सकेंगे। इसके साथ ही बिना अनुमति के वह मीडिया के सामने कोई बयान भी नहीं दे सकते हैं।

360 दिन बाद मिली अंतरिम जमानत

बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED ने सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद अब उन्हें 360 दिन बाद 42 दिन की अंतरिम जमानत मिली है। दरअसल, बीते गुरुवार को सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल के बाथरूम में गिर गए थे। जिसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया था। इसके बाद डीडीयू अस्पताल से जैन को दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में शिफ्ट कराया गया था। यहां वह ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखे गए थे।

1 साल से जेल में बंद हैं सत्येंद्र जैन

पिछले 1 साल से सत्येंद्र जैन जेल में बंद हैं। दिल्ली हाईकोर्ट लगातार उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दे रहा था। जिसके बाद जैन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। SC में सुनवाई के दौरान जैन की ओर से पेश वकील ने बताया था कि सत्येंद्र जैन को अत्यधिक स्वास्थ्य समस्याएं हैं, उनका वजन 35 किलोग्राम कम हो गया है।

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