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Lok Sabha Session: लोकसभा में राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला को लिखा पत्र, देखें

PUBLISHED BY: Shalu Mishra • LAST UPDATED : July 2, 2024, 12:55 pm IST
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Lok Sabha Session: लोकसभा में राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला को लिखा पत्र, देखें

Rahul Gandhi

India News(इंडिया न्यूज), Lok Sabha Session: लोकसभा में दिए गए अपने भाषण के कुछ अंशों को संसद के रिकॉर्ड से हटाए जाने के कुछ घंटों बाद राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर कहा कि हटाए गए अंश नियम 380 के दायरे में नहीं आते। आइए इस खबर में हम आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने ओम बिरला को पत्र लिखते हुए किन मुद्दों का जिक्र किया है।

राहुल ने ओम बिरला को लिखा पत्र 

लोकसभा में दिए गए अपने भाषण के कुछ अंशों को संसद के रिकॉर्ड से हटाए जाने के कुछ घंटों बाद राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर कहा कि हटाए गए अंश नियम 380 के दायरे में नहीं आते। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि उन्होंने अपने भाषण में सदन को जो कुछ भी बताया वह “ज़मीनी हकीकत और तथ्यात्मक स्थिति” है। राहुल गांधी ने पत्र में स्पीकर से उनके हटाए गए बयानों को फिर से शामिल करने का भी अनुरोध किया। आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने ओम बिरला को पत्र में लिखते हुए क्या कहा है।

राहुल ने पत्र में क्या लिखा? 

उन्होंने कहा, कि “मैं यह बात 1 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मेरे भाषण से निकाली गई टिप्पणियों और अंशों के संदर्भ में लिख रहा हूं। हालांकि अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही से कुछ टिप्पणियों को निकालने का अधिकार है, लेकिन शर्त केवल उन्हीं शब्दों की है जिनकी प्रकृति लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 380 में निर्दिष्ट है।” उन्होंने कहा, “हालांकि, मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि निष्कासन की आड़ में मेरे भाषण का एक बड़ा हिस्सा कार्यवाही से निकाल दिया गया है।”

“मैं 2 जुलाई को लोकसभा में हुई बिना सुधारे बहस के प्रासंगिक अंश संलग्न कर रहा हूं। मैं यह कहने के लिए बाध्य हूं कि हटाए गए अंश नियम 380 के दायरे में नहीं आते हैं। मैं सदन को जो संदेश देना चाहता था, वह जमीनी हकीकत है, तथ्यात्मक स्थिति है। सदन का प्रत्येक सदस्य जो अपने प्रतिनिधित्व वाले लोगों की सामूहिक आवाज का प्रतिनिधित्व करता है, उसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 105(1) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। सदन में लोगों की चिंताओं को उठाना प्रत्येक सदस्य का अधिकार है।”

“यह मेरा अधिकार है और देश के लोगों के प्रति मेरा कर्तव्य है जिसका मैंने कल प्रयोग किया। मेरी सोची-समझी टिप्पणियों को रिकॉर्ड से हटाना संसदीय लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है।” “इस संदर्भ में मैं श्री अनुराग ठाकुर के भाषण की ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जिनका भाषण आरोपों से भरा था, हालांकि, आश्चर्यजनक रूप से केवल एक शब्द हटाया गया है। आपके प्रति पूरे सम्मान के साथ यह चुनिंदा विलोपन तर्क को धता बताता है। मैं अनुरोध करता हूं कि कार्यवाही से हटाई गई टिप्पणियों को बहाल किया जाए।”

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