संबंधित खबरें
तुर्की से आई पिनार को भाया सनातन धर्म, तिलक लगा संगम की रेत पर आईं नजर
'ताजमहल मंदिर था और…', राम मंदिर की पहली वर्षगांठ पर ये क्या बोल गए BJP नेता संगीत सोम
Rajasthan News: युवती पर फब्तियां कसने वाले मनचलें की चप्पलों से पिटाई, युवक ने बहन कहकर मांगी माफी
खराब मौसम और कम विजिबिलिटी के चलते सेना का ट्रक गिरा खाई में, राजस्थान के 2 जवान शहीद
नजम ने नाम बदलकर दो साल तक लूटी हिन्दू युवती की आबरू, भेद खुला तो बोला- धर्मांतरण करो फिर …
तालिबानियों पर पाकिस्तान ने किया था ये एहसान? इसी खुशफहमी में लुट गए Shehbaz Sharif के अरमान
India News (इंडिया न्यूज), Electoral Bonds: चुनावी बांड योजना को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई जिसमें सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि, गुमनाम चुनावी बांड योजना अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। चुनावी बांड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने आज गुरुवार को अपना फैसला सुनाया है। काले धन पर अंकुश लगाने के लिए सूचना के अधिकार का उल्लंघन उचित नहीं है।
चुनावी बांड योजना सूचना के अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। राजनीतिक दलों द्वारा फंडिंग की जानकारी न देना उद्देश्य के विपरीत है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने पिछले साल 2 नवंबर को मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
मामले की सुनवाई के करते हुए CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि, ”हम सर्वसम्मत फैसले पर पहुंचे हैं। मेरे फैसले का जस्टिस गवई, जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने समर्थन किया है। इसमें दो राय हैं, एक मेरी अपनी और दूसरी जस्टिस संजीव की है। खन्ना का दोनों एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, हालांकि तर्क में थोड़ा अंतर है।”
मामले का अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के साथ..
ये भी पढ़े-
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.