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India News (इंडिया न्यूज), SC on pollution : दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए लागू किए गए GRAP-IV नियमों में ढील देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ढील तभी दी जाएगी जब प्रदूषण कम हो जाएगा। यह फैसला गुरुवार यानी 5 दिसंबर तक लागू रहेगा, जब मामले की फिर से सुनवाई होगी। बेंच ने कहा कि दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के मुख्य सचिवों को 5 दिसंबर को दोपहर 3:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश होना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने सीएक्यूएम (CAQM) को निर्देश दिया है कि वह प्रदूषण कम करने के उपायों के बारे में सभी संबंधित अधिकारियों को सूचित करे और उनके उचित क्रियान्वयन की निगरानी करे। सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट पर चिंता जताई और एमसीडी, दिल्ली पुलिस, डीपीसीसी और अन्य अधिकारियों के बीच समन्वय की कमी पर भी ध्यान दिया। कोर्ट ने कहा कि इन सभी के बीच समन्वय बनाना सीएक्यूएम की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कोर्ट कमिश्नरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।
सर्वोच्च न्यायालय ने आगे स्पष्ट कर दिया कि दिल्ली में वायु गुणवत्ता में सुधार होने के बाद ही GRAP-IV नियमों में ढील दी जाएगी। हालांकि, GRAP-IV में बदलाव पर सुनवाई 5 दिसंबर को होगी। कोर्ट कमिश्नरों की रिपोर्ट में एमसीडी, दिल्ली पुलिस और डीपीसीसी के बीच समन्वय की कमी की बात सामने आई है।
सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को साफ शब्दों में उसकी जिम्मेदारी का अहसास कराया। पिछले कई दिनों से दिल्ली ग्रेप-4 की पाबंदियां लगी हुई हैं। पहले स्कूल भी बंद थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और छूट के बाद स्कूल फिर से खुल गए हैं। हालांकि, दिल्ली-एनसीआर में निर्माण कार्य पर अभी भी रोक है। बीच में दिल्ली में हवा की गति में मामूली वृद्धि के कारण AQI में कमी आई थी, लेकिन प्रदूषण का स्तर फिर से बढ़ गया है।
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