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इंडिया न्यूज़ : गुजरात दंगों से जुड़े नरोदा ग्राम नरसंहार के मामले में अहमदाबाद की विशेष कोर्ट ने सभी आरोपियों को निर्दोष घोषित किया है। कोर्ट ने अपने फैसले में माया कोडनानी समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। बता दें, इस नरसंहार मामले में कोर्ट ने 21 साल के लंबे इंतजार के बाद अपना फैसला सुनाया है। इससे पहले कोर्ट में कड़ी सुरक्षा के बीच तमाम आरोपियों को पेश किया गया। इस दौरान कोर्ट में अभूतपूर्व सुरक्षा-व्यवस्था रखी गई। सिर्फ वकीलों और केस से जुड़े लोगों को प्रवेश दिया गया।
बता दें, 2002 में नरोदा गांव में हुई हिंसा में एक समुदाय के 11 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद कुल 86 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, हालांकि 13 साल चले लंबे ट्रायल के दौरान 18 लोगों की मौत हो गई थी। ऐसे में कोर्ट ने मौजूदा सभी 68 आरोपियों को निर्दोष घोषित किया और बरी कर दिया।
मालूम हो, गुजरात के गोधरा में साबरमती ट्रेन में आगजनी की घटना के एक दिन बाद 28 फरवरी, 2002 को अहमदाबाद शहर के नरोदा गाम में हिंसा भड़की थी। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 143 (गैरकानूनी जमावड़ा), 147 (दंगा), 148 (घातक हथियारों से लैस होकर दंगा करना), 129बी (आपराधिक साजिश) के तत्कालीन बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी, बीजेपी नेता और मंत्री माया कोडनानी, जयदीद पटेल के साथ कुल 86 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। 21 तक चली सुनवाई में 10 आरोपियों की मौत हो गई।
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