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India News (इंडिया न्यूज), Ordinance passed for Civil Services Authority in Delhi: ANI से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के गठन के लिए केंद्र द्वारा एक अध्यादेश पारित किया गया है। जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री सरकार के मुख्य सचिव और गृह सचिव शामिल है। अब दिल्ली सरकार से सेवा रिक्त समूह ‘A’ अधिकारियों और दानिक्स अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग पर निर्णय लेंगे साथ ही आदेश में यह भी कहा गया कि, बरसते यह भी कि मतभेद की स्थिति में उपराज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा।
An ordinance has been passed by the Centre to constitute ‘National Capital Civil Services Authority’ in Delhi. This comprises of Delhi CM, Chief Secy and Home Secy of Delhi Govt. They will now decide on the transfer and posting of Group ‘A’ officers and DANICS officers serving in… https://t.co/AXDHP9aBtZ pic.twitter.com/V7yoOmNHoo
— ANI (@ANI) May 19, 2023
अध्यादेश में कहा गया है कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी विधायिका के साथ है। यहां प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और अथॉरिटीज काम कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट समेत कई संवैधानिक संस्थाएं हैं। विदेशी और तमाम ऑफिस हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह. निर्णय लिया गया है।
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