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India News(इंडिया न्यूज),Patanjali Case: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के एमडी बालकृष्ण आचार्य को कथित अवमानना से छुटकारा पाने के लिए कदम उठाने के लिए कहा, जिसमें बाबा रामदेव को सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए कहा गया। क्योंकि उनके वकीलों ने भ्रामक विज्ञापन मामले में सार्वजनिक माफी जारी करने की पेशकश की थी। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल के लिए स्थगित कर दी है।
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वहीं रामदेव और बालकृष्ण की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ से कहा, “मैं सार्वजनिक माफी मांगने को तैयार हूं। सुप्रीम कोर्ट की अदालत ने अदालत में मौजूद रामदेव और बालकृष्ण को पीठ के साथ बातचीत के लिए आगे आने को कहा। इसके साथ ही पीठ ने कहा कि, ”उन्हें महसूस करना चाहिए कि उनका अदालत से जुड़ाव है।”
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