India News (इंडिया न्यूज), Income Tax Slabs: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का अंतरिम बजट (Interim Budget 2024) पेश कर दिया है। अंतरिम बजट इसलिए क्योंकि कुछ महीनों बाद देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। हालांकि, इसके बावजूद लोगों को इस मिनी बजट से काफी उम्मीदें थीं। खास कर वो लोग टैक्स पे करते हैं। जिनके उम्मीदों पर शायद पानी फिर गया है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं चलिए आपको बताते हैं।

नई कर व्यवस्था के तहत मौजूदा स्लैब

  • ₹3 लाख तक की वार्षिक आय: शून्य कर
  • ₹3 लाख से ₹6 लाख के बीच वार्षिक आय: 5% कर
  • ₹6 लाख से ₹9 लाख के बीच वार्षिक आय: 10% कर
  • ₹9 लाख से 12 लाख के बीच वार्षिक आय: 15% कर
  • ₹12 लाख से ₹15 लाख के बीच वार्षिक आय: 20% कर

पुरानी कर व्यवस्था के तहत मौजूदा स्लैब

  • ₹2.5 लाख तक की वार्षिक आय: शून्य कर
  • ₹2.5 लाख से ₹5 लाख के बीच वार्षिक आय: 5% कर
  • ₹5 लाख से ₹10 लाख के बीच वार्षिक आय: 20% कर
  • ₹10 लाख से ऊपर की वार्षिक आय: 30% कर

पुरानी V/S नई कर व्यवस्था, कौन बेहतर ?

बजट 2020 में पेश की गई नई व्यवस्था को बजट 2023 में डिफ़ॉल्ट व्यवस्था बना दिया गया था। हालांकि, नई व्यवस्था चुनने वाले लोग एचआरए, एलटीए, 80सी, 80डी और अधिक सहित कई छूट और कटौतियों का दावा नहीं कर सकते हैं।

टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं

अगर आप भी सैलरीड पर्सन हैं तो आज का बजट आपको निराश कर सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को मौजूदा कर व्यवस्था – प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों में कोई बदलाव नहीं करने की घोषणा की। करदाताओं के लिए, कोई राहत नहीं होगी क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए अंतरिम बजट में आयकर दरें और स्लैब समान रहेंगे। “मैं आयात शुल्क सहित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के लिए समान कर दरों को बनाए रखने का प्रस्ताव करता हूं। . “, वित्त मंत्री ने कहा।

ये भी पढ़े-