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India News ( इंडिया न्यूज़ ), Government of India issued notification: न्यूज एजेंसा ANI से मिली जानकारी के द्वार भारत सरकार ने शुक्रवार को एक नई अधिसुचना जारी किया जिसके अनुसार, सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) को धन शोधन निवारण एक्ट (पीएमएलए) के तहत लाने का फैसला किया है। जीएसटीएन पर संग्रहीत जानकारी अब पीएमएलए अधिनियम के तहत साझा की जा सकती है।
फर्जी बिलिंग के माध्यस से कर चोरी को रोकने के लिए सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया है। साथ सरकार के इस फैसले से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को भी काफी शक्तियां मिलेंगी। जिसमें जीएसटीएन की जानकारियां अब पीएमएलए की धारा 66 (1) (iii) के तहत ही साझा की जाएंगी।
Government-issued a notification to bring the Goods & Services Tax Network (GSTN) under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA). Information stored on GSTN can be now shared under PMLA Act. pic.twitter.com/VrhUq3vuCY
— ANI (@ANI) July 8, 2023
बता दें कि, सीबीआईसी अध्यक्ष विवेक जौहरी ने पिछले महीने ही इसको लेकर कहा था कि सरकार फर्जी बिलिंग, फर्जी चालान और फर्जी व्यवसायों के प्रति काफी गंभीर है। जिसके बाद इसको लेकर सरकार का फैसला आया और सीबीआईसी ने इस फैसले पर काफी जाहिर की।
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